राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1815/2024
प्रिंस कुमार उर्फ भानु पुत्र अशोक कुमार
बनाम
शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक व अन्य
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री दिलीप कुमार शुक्ला
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 06.12.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुजफ्फरनगर द्वारा विविध वाद सं0-45/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.9.2024 के विरूद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा परिवाद को अंगीकरण के बिन्दु पर ही निरस्त किया गया है।
अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार शुक्ला द्वारा कथन किया गया कि वास्तव में अपीलार्थी एक अशिक्षित और गरीब व्यक्ति है, जिसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को बताये गये तथ्यों को अधिवक्ता द्वारा समुचित प्रकार से विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उल्लिखित न करते हुए अनर्थक तथ्य उल्लिखित किये गये, जिसके कारण जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उल्लिखित तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए परिवाद निरस्त किया, जिस कारण से परिवादी को आर्थिक व मानसिक कष्ट एवं क्षति हुई।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर व्याख्या
-2-
किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-45/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.9.2024 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त विविध वाद सं0-45/2024 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर अपीलार्थी/परिवादी को पूरक शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए परिवाद को उपरोक्त पूरक शपथपत्र में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि के अनुसार शीघ्र/यथासम्भव एक वर्ष की अवधि में निस्तारित करना सुनिश्चि़त करें।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1