Uttar Pradesh

StateCommission

A/1664/2024

Ramnarayan Singh - Complainant(s)

Versus

Shakha Prabhandhak, Bank of Baroda - Opp.Party(s)

Pramendra Verma & Jasmine Verma

02 Dec 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1664/2024
( Date of Filing : 06 Nov 2024 )
(Arisen out of Order Dated 17/08/2024 in Case No. CC/273/2023 of District Kanpur Nagar)
 
1. Ramnarayan Singh
Nivasi Gram Satrauli Post Padri Lalpur Kanpur Nagar
...........Appellant(s)
Versus
1. Shakha Prabhandhak, Bank of Baroda
Shakha Padri Lalpur Kanpur Nagar
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 02 Dec 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-1664/2024

रामनारायण सिंह पुत्र स्‍व0 रामभजन सिंह

बनाम

शाखा प्रबन्‍धक, बैंक ऑफ बड़ौदा

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री प्रमेन्‍द्र वर्मा के कनिष्‍ठ                            

                           सहायक श्री रवि कान्‍त शर्मा, 

                           विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 02.12.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री प्रमेन्‍द्र वर्मा के कनिष्‍ठ सहायक श्री रवि कान्‍त शर्मा उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता  आयोग, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्‍या-273/2023 रामनारायण सिंह बनाम शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा में पारित आदेश दिनांक 17.08.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 17.08.2024 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण निरस्‍त किया है, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 17.08.2024 अपास्‍त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को  इस  आग्रह/निर्देश  के  साथ

 

 

 

 

-2-

प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य  एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे। 

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्‍या-273/2023 रामनारायण सिंह  बनाम शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा में पारित आदेश दिनांक 17.08.2024 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, कानपुर नगर उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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