Rajasthan

Jhunjhunun

CC/504/2014

Balavan Singh - Complainant(s)

Versus

Shakha Prabandhak Rajes Moters Pr. Ltd. - Opp.Party(s)

Subhas Chandar Chodhari

10 Mar 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/504/2014
 
1. Balavan Singh
Rajagadh, Chooru
...........Complainant(s)
Versus
1. Shakha Prabandhak Rajes Moters Pr. Ltd.
Jhunjhunu
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER


तारीख हुक्म
       नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

08.01.2015      
   बलवान सिंह बनाम शाखा प्रबंधक राजेष मोटर्स प्रा0लि0 वगैरह 
       अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986
     परिवाद संख्या 504/14

    परिवादी की ओर से वकील श्री सुभाष चैधरी उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री भगवान सिंह़ उपस्थित। 

      विपक्षी संख्या 3 की ओर से वकील श्री भगवान सिंह ने एक प्रार्थना पत्र आदेष 9 रूल 7 सी0पी0सी0 के अंतर्गत इस आषय का पेष किया है कि दिनांक 12.11.2014 को मंच द्वारा विपक्षीगण की पूर्ण तामील मानते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 3 का पंजीकृत कार्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में होने से दूरी के कारण उक्त दिनांक 12.11.2014 को विपक्षी संख्या 3  की ओर से उपस्थित होकर वकालतनामा पेष नहीं हो पाया। विपक्षी संख्या 3 ने जानबूझकर कोई कृत्य नहीं किया । कम्पनी के संचालन की निति के द्वारा मंच के समक्ष उपस्थित होने में समय लग गया। इस कारण उक्त तारीख पेषी पर उपस्थित नहीं हो सके। अन्त में विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। 

       परिवादी के विद्वान् अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किया है कि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेष 9 रूल 7 सी0पी0सी0 के अंतर्गत इस मंच को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस मंच द्वारा दिनांक 12.11.2014 को विपक्षी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किए जाने हेतु पुर्नविचार नहीं किया जा सकता। अन्त में विपक्षी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

       उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

       दिनांक 12.11.2014 को विपक्षीगण की तामील हो जाने के उपरांत स्वंय विपक्षीगण या उनके वकील बार-बार आवाज लगाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस मंच को  विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 12.11.2014 को अमल में लाई गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किए जाने का अधिकार नहीं है। उक्त दिनांक को इस मंच के  
द्वारा दिये गये आदेष पर पुर्नविचार नहीं किया जा सकता। क्षेत्राधिकार के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।
 
      अतः विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2015 सारहीन पाये जाने पर निरस्त किया जाता है। आदेष सुनाया गया।

    पत्रावली वास्ते बहस इकतरफा परिवादी दिनांक 26.02.2015 को पेष हो। 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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