राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
पुनरीक्षण सं0-१८०/२०१०
(जिला मंच, गोण्डा द्वारा परिवाद सं0-१२९/२००६ में पारित आदेश दिनांक २२-०७-२०१० के विरूद्ध)
१. सहारा इण्डिया, ब्रान्च आफिस, नन्दनगर, चौड़ी, तहसील हरैया, जिला बस्ती, द्वारा ब्रान्च मैनेजर।
२. सहारा इण्डिया, सैक्टर आफिस, मनकापुर, पोस्ट मनकापुर, जिला गोण्डा द्वारा सैक्टर मैनेजर।
३. सहारा इण्डिया, जोनल आफिस, मुकुट काम्प्लेक्स, पोस्ट सदर जिला फैजाबाद।
............. पुनरीक्षणकर्तागण/विपक्षीगण।
बनाम्
१. शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय,
२. देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
दोनों पुत्रगण श्री जुगुल किशोर पाण्डेय, निवासी ग्राम लालपुर, पोस्ट रामपुर भंगाही, जिला गोण्डा।
............. प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण।
३. मैनेजिंग डायरेक्टर, जेट लाइट इण्डिया लि0, रजिस्टर्ड कार्यालय ६, पार्क रोड, लखनऊ।
४. डायरेक्टर, जेट लाइट इण्डिया लि0, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस, तृतीय तल, डॉ0 गोपालदास बिल्डिंग, २८, बारहखम्बा रोड, नई दिल्ली।
............. प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।
समक्ष:-
१. मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२. मा0 श्री महेश चन्द, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से उपस्थित:-श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण की ओर से उपस्थित:-श्री टी.एच. नकवी विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक : १५-०३-२०१६.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत पुनरीक्षण, जिला मंच, गोण्डा द्वारा परिवाद सं0-१२९/२००६ में पारित आदेश दिनांक २२-०७-२०१० के विरूद्ध योजित की गयी है।
प्रश्नगत आदेश द्वारा विद्वान जिला मंच ने परिवाद से उनका नाम हटाये जाने
-२-
हेतु प्रस्तुत किए गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया।
हमने पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री टी0एच0 नकवी के तर्क सुने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सहारा इण्डिया एयरलाइन्स लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज उ0प्र0 कानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक २५-०५-१९९८ द्वारा सहारा एयरलाइन्स लिमिटेड के रूप में परिवर्तित किया गया। सहारा एयरलाइन्स लिमिटेड के शेयरधारकों ने अपने शेयर जेट एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिए। शेयर हस्तान्तरण के उपरान्त रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज उ0प्र0 कानपुर द्वारा सहारा एयरलाइन्स लिमिटेड का नाम जेट लाइट (इण्डिया) लिमिटेड के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जेट लाइट (इण्डिया) लिमिटेड ने हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र दिनांक २४-०५-२००७ के अंक में नोटिस भी प्रकाशित की है। अत: ऐसी परिस्थिति में सहारा इण्डिया का कोई दायित्व सहारा एयरलाइन्स गोल्डन बॉण्ड्स, जो सहारा इण्डिया एयरलाइन्स लिमिटेड द्वारा जारी किए गये थे, के सन्दर्भ में नहीं रहा है।
प्रश्नगत परिवाद प्रत्यर्थीगण ने सहारा एयरलाइन्स लिमिटेड द्वारा जारी गोल्डन बॉण्ड्स के सन्दर्भ में योजित किया है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत परिवाद से अपना नाम हटाने हेतु पुनरीक्षणकर्तागण ने प्रार्थना पत्र जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत किया था, किन्तु जिला मंच ने पुनरीक्षणकर्तागण की यह प्रार्थना स्वीकार न करके विधिक त्रुटि की है। पुनरीक्षणकर्तागण को प्रश्नगत परिवाद में अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है।
पुनरीक्षणकर्तागण का यह कथन नहीं है कि जेट लाइट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रतिवाद पत्र जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने सहारा इण्डिया तथा सहारा एयरलाइन्स के दायित्वों को स्वीकार कर लिया हो। पुनरीक्षणकर्तागण प्रश्नगत मामले में अपना दायित्व निहित न होने से सम्बन्धित प्रतिवाद पत्र जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से तद्नुसार प्रश्नगत परिवाद का
-३-
निस्तारण विद्वान जिला मंच द्वारा किया जायेगा। इस स्तर पर पुनरीक्षणकर्तागण का नाम परिवाद से न हटाकर हमारे विचार से जिला मंच द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। तद्नुसार यह पुनरीक्षण निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त की जाती है। जिला मंच, गोण्डा द्वारा परिवाद सं0-१२९/२००६ में पारित आदेश दिनांक २२-०७-२०१० की पुष्टि की जाती है।
इस पुनरीक्षण के व्यय-भार के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(महेश चन्द)
सदस्य
दिनांक : १५-०३-२०१६.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-५.