Chhattisgarh

Bilaspur

CC/14/260

RAMANUJ YADAV AND OTHER - Complainant(s)

Versus

SEVA SAHKARI SIMITI - Opp.Party(s)

SHRI M.L.YADAV

07 Jul 2015

ORDER

District Consumer Dispute Redressal Forum
Bilaspur (C.G.)
Judgement
 
Complaint Case No. CC/14/260
 
1. RAMANUJ YADAV AND OTHER
VILL MENDRA POST SAIDA THANA TAKHATPUR
BILASPUR
CHHATTISGARH
2. SUKUMAR YADAV
VILL MENDRA POST SAIDA THANA TAKHATPUR
BILASPUR
CHHATTISGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. SEVA SAHKARI SIMITI
OFFICE GHURU POST SAIDA THANA TAKHATPUR
BILASPUR
CHHATTISGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK PRESIDENT
 HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA MEMBER
 
For the Complainant:
SHRI M.L.YADAV
 
For the Opp. Party:
ABSENT
 
ORDER

// जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर छ.ग.//

                                                                           प्रकरण क्रमांक CC/2014/260

                                                                              प्रस्‍तुति दिनांक 17/12/2014

 

 

  1. रामानुज यादव पिता समारू यादव
  2.  सुकुमार यादव पिता रामानुज यादव

     निवासीगण ग्राम मेंड्रा पोस्‍ट सैदा तहसील तखतपुर

     जिला बिलासपुर छ.ग.                                  .....आवेदक/परिवादी

                    विरूद्ध

सेवा सहकारी समिति मर्यादित घुरू

पंजीयन क्रमांक 03

द्वारा शाखा प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्यादित घुरू

पोस्‍ट सैदा तहसील तखतपुर

जिला बिलासपुर छ.ग.                          .........अनावेदक/विरोधीपक्षकार

 

                                     आदेश

              (आज दिनांक 07/07/2015 को पारित)

 

         1. आवेदकगण ने  उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत यह परिवाद अनावेदक सेवा सहकारी समिति घुरू के विरूद्ध सेवा में कमी के आधार पर पेश किया है और अनावेदक से  अपने द्वारा विक्रित  धान की कीमत 57,886/-रू. को बोनस एवं ब्‍याज तथा क्षतिपूर्ति के साथ दिलाए जाने का निवेदन किया है ।   

2. परिवाद के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण ग्राम मेंड्रा के निवासी हैं तथा अनावेदक सेवा सहकारी समिति घुरू के अंश धारक कृषक हैं, जहॉं से आवेदकगण द्वारा राज्‍य शासन के नियमानुसार खाद,बीज एवं नगद ऋण प्राप्‍त करते हुए लिंकिंग पद्धति के माध्‍यम से धान बिक्री किया जाता है । दिनांक 10.02.2014 को आवेदकगण, अनावेदक सेवा सहकारी समिति घुरू में 22 क्विंटल पतला धान एवं 21.06 क्विंटल सरना धान बिक्री किए, जिसकी रसीद अनावेदक द्वारा दिनांक 14.02.2014 को जारी किया गया । धान बिक्री उपरांत आवेदकगण द्वारा लिए गए 10,312/-रू. का ऋण खाद, बीज की राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि उन्‍हें प्राप्‍त होना था, किंतु अनावेदक द्वारा उन्‍हें कोई राशि प्रदान नहीं की गई तथा बार-बार संपर्क करने पर उन्‍हें धान वापिस ले जाने और धान की खरीदी पर्ची वापस करने का दबाव बनाया गया, साथ ही उन्‍हें ऋण मांग अदायगी हेतु अवैधानिक रूप से सूचना पत्र जारी कर दिया । आगे कहा गया है कि अनावेदक उन्‍हें दिनांक 25.07.2014 को पत्र के माध्‍यम से 11.6 क्विंटल सरना धान कम खरीदी करना बताया और उनके खाते में 38,370/-रू. भुगतान करने का कथन किया, किंतु उक्‍त राशि का भी भुगतान नहीं किया गया । अत: आवेदकगण यह परिवाद पेश करते हुए अनावेदक से वांछित अनुतोष  दिलाए जाने का निवेदन किये हैं ।

3. अनावेदक  मामले में एकपक्षीय रहा । उसके लिए कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है । 

       5. अनावेदक के अनुपस्थिति के कारण आवेदक अधिवक्‍ता का एकपक्षीय तर्क सुन लिया गया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

 6 देखना यह है कि क्‍या आवेदकगण, अनावेदक से वांछित अनुतोष प्राप्‍त करने का अधिकारी हैं  \

 

                      सकारण निष्‍कर्ष

     7. आवेदकगण का कथन है कि वे दिनांक 10.02.2014 को अनावेदक सेवा सहकारी समिति घुरू  में 22 क्विंटल पतला धान एवं 21.6 क्विंटल सरना धान कुल 57,886/-रू. की बिक्री किए, किंतु अनावेदकगण द्वारा उन्‍हें दिनांक 25.07.2014 को पावती देते हुए उक्‍त रसीद में 11.6 क्विंटल सरना धान कम खरीद करना प्रकट करते हुए कुल धान की कीमत 38,377/-रू. बताया गया और इस प्रकार सेवा में कमी की गई । आवेदक अपने कथन के समर्थन में दिनांक 10.02.2014 को  अनावेदक सेवा सहकारी समिति घुरू में बेचे गए धान की रसीद पेश किया है, जिसके अवलोकन से स्‍पष्‍ट होता है कि आवेदकगण, अनावेदक सेवा सहकारी समिति घुरू में दिनांक 10.02.2014 को 22 क्विंटल पतला एवं 21.6 क्विंटल मोटा धान बिक्री किये थे, जिसके खण्‍डन के लिए अनावेदक मामले में उपस्थित नहीं हुआ है, फलस्‍वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्‍तुत उक्‍त रसीद पर अविश्‍वास किए जाने का कोई नहीं पाया जाता तथा उक्‍त रसीद के अनुसार आवेदकगण, अनावेदक से 22 क्विंटल पतला धान एवं 21.6 क्विंटल सरना धान की कीमत में से लिए गए ऋण को घटाने उपरांत प्राप्‍त करने के हकदार हैं, जिसका भुगतान न कर अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के प्रति सेवा में कमी की गई है, अत: हम आवेदकगण के पक्ष में अनावेदक के विरूद्ध निम्‍न आदेश पारित करते  है:-

. अनावेदक, आवेदकगण को आदेश दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर दिनांक 14.02.2014 के रसीद के अनुसार बेचे गए धान की निर्धारित कीमत में से लिए गये ऋण  की राशि को घटाने उपरांत शेष राशि का भुगतान करेगा । 

. अनावेदक, आवेदकगण को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/- रू.(पॉच हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा। 

. अनावेदक, आवेदकगण को वादव्‍यय के रूप में 1,000/- रू.(एक हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा। 

 

 

                                    (अशोक कुमार पाठक)                              (प्रमोद वर्मा)

                                         अध्‍यक्ष                                              सदस्‍य

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA]
MEMBER

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