राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1413/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 1084/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के विरूद्ध)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, उम्र लगभग 73 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री अम्बिका सिंह, निवासी-2/36, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. सीनियर जनरल मैनेजर, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन लि0 इन्दिरा नगर, लखनऊ
2. जनरल मैनेजर, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन लि0 इन्दिरा नगर, लखनऊ
....................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सरोज कुमार वर्मा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 16.03.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार वर्मा उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-1084/2019 वीरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक एल0आई0सी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में परिवाद निरस्त किया गया।
मेरे विचार से प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद परिवादी की
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अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किया है, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.09.2022 अपास्त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-1084/2019 वीरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक एल0आई0सी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1