Ramchand sharma filed a consumer case on 13 May 2015 against Senior Engineer, JVVNL in the Kota Consumer Court. The case no is CC/328/2008 and the judgment uploaded on 26 May 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर
परिवाद संख्या:-328/08
रामचन्द्र शर्मा पुत्र मांगीलाल आयु 50 वर्ष निवासी मोतलपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान। परिवादी
बनाम
01. मुख्य अभियन्ता,जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राममंदिर के पास, पुराना पावर हाउस, बनीपार्क, जयपुर। राजस्थान।
02. सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,नयापुरा, कोटा।
03. अधिशासी अभियन्ता, (जिला खंड) ग्रामीण जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नयापुरा, कोटा। अप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
02. श्री एस.बी. भार्गव, अधिकवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।
निर्णय दिनांक 13.05.2015
परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने अप्रार्थीगण से एक विद्युत कनेक्शन सं 074 ले रखा है, जिनके बिलों का भुगतान नियमित रूप से करता चला आ रहा है। परिवादी की तरफ से जाने वाली विद्युत लाईन से कई लोगो ने अवैध कनेक्शन ले रखे है।जिसकी सूचना परिवादी ने अप्रार्थीगण को दी। परिवादी के कनेक्शन वाली डी पी दिनांक 06.08.05 को जल गई तथा दिनांक 24.08.05 को लगाई गई तथा पुनः दिनांक 24.09.05 को जल गई। जिसकी शिकायत करने पर दिनांक 26.09.05 को लगाई गई। उक्त डी पी को लाने ले जाने एवं स्टाल में खर्चा परिवादी का लगा, जिसका दायित्व अप्रार्थीगण का है। डी पी के जलने व पुनः लगाने के समय में परिवादी की फसल गेहू, सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा। अप्रार्थीगण की लापरवाही के कारण परिवादी की फसल को लगभग 2,80,000/- का नुकसान हुआ। अप्रार्थीगण ने समय पर डी बी नही लगकार उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये अप्रार्थीगण से परिवादी को 2,90,000/- रूपये दिलवाये जावे।
अप्रार्थीगण ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि परिवादी के वाद की प्रथम बार सूचना दिनांक 28.06.11 को अप्रार्थीसं. 2 को हुई और इसप्रकार यह वाद मियाद बाहर है। परिवादी को किसप्रकार नुकसान हुआ है यह परिवाद में नहीं दर्शाया गया है। परिवादी का परिवाद मिथ्या कथनों पर आधारित है। परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. आया परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, विद्युत के बिल तथा अप्रार्थी के जवाब से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है।
02. आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?
परिवादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नही। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि परिवादी के कनेक्शन वाली डी पी दिनांक 06.08.05 को जल गई तथा दिनांक 24.08.05 को लगाई गई तथा पुनः दिनांक 24.09.05 को जल गई। जिसकी शिकायत करने पर दिनांक 26.09.05 को लगाई गई।अप्रार्थीगण ने परिवादी की डी पी जलने के बाद आठ दिन या दो दिन के बाद ही लगा दी, जिससे परिवादी की फसल को कोई नुकसान होना नही पाया जाता है। परिवादी की डी पी को लगाने में अधिक समय नहीं लगाया जो भी समय लगा है वह सामान्य रूप से लगने वाला समय ही लगा है, इस प्रकार परिवादी अप्रार्थीगण का कोई सेवा दोष प्रमाणित करने में असफल रहा है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी का परिवाद मियाद बाहर है, तथ्यों के आधार पर मानने योग्य नहीं है।
03. परिवादी का परिवाद अप्राथीगर्ण के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी रामचन्द्र का परिवादी अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। खर्चा परिवाद पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
निर्णय आज दिनांक 13.05.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
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