राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या-32/2021
(मौखिक)
अनुपम कुमार द्विवेदी
पुत्र श्री राम देव द्विवेदी,
निवासी-554ख/16जी, विशेश्वर नगर,
आलमबाग, लखनऊ-226005 ........................परिवादी
बनाम
1. एस0बी0आई0-जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
द्वारा चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर
रजि0 आफिस : 301 नटराज, जंक्शन आफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे
एण्ड अंधेरी कुर्ला – रोड, अंधेरी (ईस्ट)
मुम्बई – 400069
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
द्वारा ब्रांच मैनेजर,
महाराजगंज, रायबरेली
3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
द्वारा चेयरमैन,
कार्यालय-स्टेट बैंक भवन,
एम0सी0 रोड, नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई
महाराष्ट्र, इण्डिया- 400021
4. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेन्ट अथॉरिटी आफ इण्डिया
द्वारा चेयरमैन
आफिस:- Sy. नम्बर 115/1, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट,
नानाक्रमगुडा, गाचीबाउली,
हैदराबाद-500032 ...................विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित : श्री ध्रुव कुमार,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी संख्या-1 की ओर से उपस्थित : सुश्री बुलबुल गोल्डियाल,
श्री कार्तिकेय दुबे एवं सुश्री लवीना
डोबिया, विद्वान अधिवक्तागण।
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विपक्षी संख्या-2 व 3 की ओर से उपस्थित : श्री एस0एम0 बाजपेयी,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी संख्या-4 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 18.07.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुव कुमार उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या-1 की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता सुश्री बुलबुल गोल्डियाल, विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिकेय दुबे एवं विद्वान अधिवक्ता सुश्री लवीना डोबिया उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या-2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0एम0 बाजपेयी उपस्थित हैं।
प्रस्तुत परिवाद के माध्यम से परिवादी द्वारा इस न्यायालय से निम्न अनुतोष प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है:-
“(a) to hold and declare the exclusions no. 3, 4, 5, 9, 10 and 12 AND condition no.9 of Group Personal Accident Policy (Annexure no.2) of SBI-General, Respondent No.1, as null & void
(b) to direct the Respondent No.1 to issue fresh Group Personal Accident insurance policy with fair terms, conditions and exclusions as enumerated in the IRDA manual.
(c) to impose penalty on SBI-General, Respondent No.1 for selling unfair contract/insurance policy.
(d) to award the cost of this complaint.
(e) to award such other relief or reliefs which the Hon’ble commission may deem fit and proper in interest of justice.”
हमारे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तृत रूप से सुना गया तथा यह प्रश्न परिवादी के विद्वान अधिवक्ता से पूछा गया कि क्या उनके द्वारा विपक्षीगण से जो अनुतोष प्रस्तुत परिवाद के माध्यम से इस न्यायालय से प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है हेतु कभी आग्रह
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अथवा विपक्षीगण से सम्पर्क किया गया अथवा प्रस्तुत परिवाद में जो विवाद हैं, के सम्बन्ध में आई0आर0डी0ए0 के सम्मुख कोर्इ शिकायत पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया?
उक्त प्रश्न के उत्तर में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नकारात्मक रूप से कथन किया गया कि उनके द्वारा ऐसा कदापि नहीं किया गया है।
तद्नुसार प्रस्तुत परिवाद को इस स्तर पर अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए आदेशित किया जाता है कि परिवादी जो अनुतोष इस न्यायालय से अपेक्षित कर रहा है उस हेतु प्रार्थना पत्र विपक्षीगण अथवा आई0आर0डी0ए0, जो कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये विवादों को सुसंगत रूप से निर्णीत कर सकते हैं, के सम्मुख 02 माह की अवधि में प्रस्तुत करे। विपक्षीगण से अपेक्षा है कि वे परिवादी के द्वारा यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब उसे विधि अनुसार समस्त विवरण के साथ अन्तिम रूप से 03 माह की अवधि में निस्तारित करे। तद्नुसार प्रस्तुत परिवाद अन्तिम रूप से निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1