Rajasthan

Ajmer

CC/218/2013

SANTOSH KUMAR TIWARI - Complainant(s)

Versus

SBBJ - Opp.Party(s)

ADV RAVIDATT SHARMA

12 Mar 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/218/2013
 
1. SANTOSH KUMAR TIWARI
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. SBBJ
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Gautam prakesh sharma PRESIDENT
  vijendra kumar mehta MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण         अजमेर

श्री संतोष कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री कल्याण सहाय जी, जाति- ब्राह्मण, उम्र-64 वर्ष, निवासी- सूर्यनगर, गहलोतों की डूंगरी, धोलाभाटा, अजमेर । 

                                                       प्रार्थी

                            बनाम

1. ष्षाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे बैंक षाखा, षास्त्रीनगर, अजमेर । 
2.   मुख्य षाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे बैंक, परिसर विभाग, प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर । 
                                                   अप्रार्थीगण 
                    परिवाद संख्या 218/2013

                            समक्ष
                   1.  गौतम प्रकाष षर्मा    अध्यक्ष
            2. विजेन्द्र कुमार मेहता   सदस्य
                   3. श्रीमती ज्योति डोसी   सदस्या

                           उपस्थिति
                  1.श्री रविदत्त षर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी
                  2.श्री एस.के.सेठी,अधिवक्ता अप्रार्थीगण 

                              
मंच द्वारा           :ः- आदेष:ः-      दिनांकः- 12.03.2015

1.         परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 बैंक के यहां  बचत खाता  संख्या 51013650581  है और उक्त खाते के अन्तर्गत अप्रार्थी बैंक द्वारा उसे एटीएम कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रखी है ।  दिनंाक 2.4.2013 को  प्रातः 11.59 बजे अप्रार्थी संख्या 1 की षाखा में स्थित एटीएम मषीन से  रू. 20,000/- निकालने हेतु  विड्रोल का बटन दबाया किन्तु उसे राषि प्राप्त होने के स्थान पर एक रसीद प्राप्त हुई जिसमें रू. 20,000/- की राषि विड्रोल दिखाई गई थी ।  जिसकी उसने  तत्समय ही अप्रार्थी संख्या 1 से षिकायत की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने 48 घण्टे बाद आने को कहा  और यह भी कहा कि यह राषि स्वतः ही उसके खाते में जमा करा दी जावेगी ।  दिनंाक 4.4.2012 को प्रार्थी जब अप्रार्थी संख्या 1 के पास गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया  और यह कहा कि प्रार्थी द्वारा ही उक्त राषि निकाली गई है ।  उसने अप्रार्थी संख्या 1 को लिखित षिकायत भी की किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई । प्रार्थी ने परिवाद प्रस्तुत करते हुए उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । 
2.    अप्रार्थी बैंक की ओर से जवाब पेष हुआ  जिसमें अप्रार्थी बैंक ने प्रार्थी का बचत खाता उनके यहां संघारित होना स्वीकार करते हुए एटीएम के संचालन की प्रक्रिया जवाब की चरण संख्या 2 में वर्णित करते हुए  दर्षाया है कि प्रष्नगत राषि का लेन देन  प्रार्थी ने एटीएम में सही पिन नम्बर दर्ज करके किया है । चूंकि एटीएम से संबंधित समस्त लेनदेन की रिर्पोट 48 घण्टें में आती है  इसलिए प्रार्थी से 48 घण्टे के बाद आने को कहा गया था ।  इलेक्ट्रोनिक्स दस्तावेज  के अनुसार  प्रार्थी द्वारा  अपने एटीएम कार्ड से  किए गए लेन देन को सफल बतलाया गया था । इस प्रकार अप्रार्थी बैंक की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सेवा में कमी नहीं की गई । अन्त में परिवाद खारिज होना दर्षाया । 
3.    हमने पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अनुषीलन किया ।  
4.    जहां तक प्रार्थी अप्रार्थी बैंक का उपभोक्ता है इस संबंध में कोई विवाद नहीं है । हमारे समक्ष निर्णय हेतु यहीं बिन्दु है कि क्या दिनंाक 2.4.2013 को प्रार्थी द्वारा अपने बचत खाता संख्या 51013650581 से रू. 20,000/- की राषि निकालने हेतु अपने एटीएम कार्ड की सुविधा का उपयोग किया किन्तु उक्त राषि नहीं आई बल्कि एक रसीद प्राप्त हुई जिसमें रू. 20,000/- विड्राल दर्षाया हुआ था। अतः क्या अप्रार्थी बैंक के विरूद्व सेवा में कमी सिद्व होती है ? और क्या प्रार्थी अप्रार्थी बैंक से यह राषि प्राप्त करने का अधिकारी है ?
5.    अधिवक्ता प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी ने दिनंाक 2.4.2013  को ही अप्रार्थी बैंक को बतला दिया था कि राषि नहीं निकली है एवं उक्त राषि निकलने के इन्द्राज  की स्लिप प्राप्त  हुई एवं बैंक अधिकारी द्वारा प्रार्थी को 48 घण्टे बाद आने को कहा । दिनांक 4.4.2013 को प्रार्थी पुनः अप्रार्थी बैंक गया तो उसे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं इस संबंध में एक नोटिस भी अप्रार्थी बैंक को दिया  इसके उपरान्त भी  प्रार्थी को यह राषि नहीं लौटाई गई है जबकि प्रार्थी के एटीएम से उक्त राषि  निकली ही नही ंथी एवं गलत  पृष्ठांकन की स्लिप प्राप्त हुई है । इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक  की बहस है कि प्रार्थी के मामले में जांच करवाई गई तो प्रष्नगत लेन देन जो संख्या 9534 था, प्रार्थी के एटीएम कार्ड द्वारा किया गया एवं रू. 20,000/- की राषि जो प्रार्थी ने इस कार्ड से निकलवानी चाही वह प्रार्थी को प्राप्त होना पाई गई है । अधिवक्ता की यह भी बहस है कि पत्रावली पर  एटीएम अभियंता की रिर्पोट भी है तथा लेन देन संख्या 9534 जो प्रार्थी से संबंधित है, की स्टेट्स रिर्पोट के अनुसार भी राषि रू. 20,000/- का विड्राल होना पाया गया है । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा  लेन देन हेतु एटीएम का प्रष्नगत प्रयोग सफल रहा है । 
6.    हमने उपरोक्त बहस पर गौर किया । अप्रार्थी बैंक की ओर से लेन देन संख्या 9534 की जो स्टेट्स रिर्पोट पेष की है उसके अनुसार दिनंाक 2.4.2013 को प्रार्थी के एटीएम कार्ड का प्रयोग  रू. 20,000/-  की राषि  निकालने हेतु हुआ एवं उक्त प्रक्रिया के तहत रू. 20,000/- की राषि निकलना पाया गया । इस तथ्य की पृष्टि  फोल्ट काल(थ्ंनसज ब्ंसस) रिर्पोट  जो संबंधित अभियंता द्वारा तैयार की गई  में भी पाया गया है कि मषीन में कोई समस्या नही ंथी तथा लेन देन संख्या 9534 से जो ट्रांजेक्षन हुआ वह सफलतापूर्वक होना पाया गया एवं  आधिक्य धनराषि भी नहीं पाई गई, दर्षाया  है।  प्रार्थी के कथन मात्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी के प्रष्नगत एटीएम कार्ड से यह राषि नहीं निकली हो एवं अप्रार्थी बैंक की ओर से प्रार्थी के इस एटीएम कार्ड से जो ट्रांजेक्षन किया गया उसे सफल होना  लेन देन के स्टेट्स रिकार्ड व इंजीनियर की रिर्पाट के आधार पर पाया गया है । 
7.    अतः हमारे  विनम्र मत में  प्रार्थी की ओर से यह निर्णय बिन्दु सिद्व नही ंहुआ  एवं अप्रार्थी बैंक के विरूद्व सेवा में कमी का मामला बनना नहीं पाया गया । परिणामस्वप प्रार्थी का परिवाद स्वीकार होने योग्य नही ंहै । अतः आदेष है कि 
                          -ःः आदेष:ः-
8.            प्रार्थी का परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं होने से अस्वीकार  किया जाकर  खारिज किया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें ।

(विजेन्द्र कुमार मेहता)  (श्रीमती ज्योति डोसी)    (गौतम प्रकाष षर्मा) 
                सदस्य              सदस्या               अध्यक्ष
9..        आदेष दिनांक 12.03.2015 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

              सदस्य             सदस्या             अध्यक्ष

  
 

 
 
[ Gautam prakesh sharma]
PRESIDENT
 
[ vijendra kumar mehta]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.