Rajasthan

Churu

57/2013

MAHENDRA SINGH - Complainant(s)

Versus

SBBJ CHURU - Opp.Party(s)

SANJAY SIHAG

29 Oct 2014

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 57/2013
 
1. MAHENDRA SINGH
VPO RAMPURA RENU CHURU
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Shiv Shankar PRESIDENT
  Subash Chandra MEMBER
  Nasim Bano MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

प्रार्थी की ओर से श्री संजय सिहाग एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से श्री काशीराम जी शर्मा उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क देते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसे परिवाद मे वर्णित चैक की राशि 39074/-रू प्राप्त हो चुके है। परन्तु प्रार्थी को अप्रार्थीगण की लापरवाही के कारण यह परिवाद पेश करना पडा इसलिए परिवाद व्यय दिलाने की मांग की। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी के यहाॅ उपस्थित होकर अपने चैक के सम्ब्ंाध मे कोई शिकायत नही की । प्रार्थी दिनांक 13.12.2012 को प्रथम बार अप्रार्थी बैंक में उपस्थित होकर अपने चैक के सम्बंध में शिकायत की तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए दिनांक 13.12.2012 को ही प्रश्नगत चैक की राशि क्लीयर करवाकर प्रार्थी के खाता में जमा करवा दी व अप्रार्थी बैंक ने अपनी गलती मानते हुए प्रार्थी को डिले हेतु 167/-रू ब्याज व क्लीयरंस राशि 102/-रू भी प्रार्थी के खाते में के्रडीट कर दी । अप्रार्थीगण का कोई सेवादोष नही रहा परिवाद खारिज करने को तर्क दिया।

      हमने उभय पक्षो के तर्को का मनन किया वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खाता में चैककृत राशि 39074/-रू क्लीयरंस राशि 102 /-रू ब्याज 167/-रू प्रार्थी के खाता मे जमा होने स्वीकृत तथ्य है। प्रार्थी अधिवक्ता ने केवल परिवाद व्यय की मांग की हैं प्रार्थी ने अपने प्रश्नगत चैक के क्लीयरंस की देरी हेतु अप्रार्थी बैंक मे कोई शिकायत की हो ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। हांलाकि प्रार्थी ने अपने परिवाद मे बार बार अप्रार्थीगण से मिलना व पत्र देना अंकित किया है परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है अप्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थी के चैक की क्लीयरंस राशि, परिवाद पेश होने की दिनांक 12.12.2012 के 1 दिन बाद दिनांक 13.12.2012 को प्रश्नगत चैक राशि प्रार्थी के खाता में जमा करवा दी । इससे अप्रार्थी के तर्को को बल मिलता है कि जब प्रार्थी प्रथम बार दिनांक 13.12.2012 को अप्रार्थी सं. 1 के यहाॅ अपने चैक के सम्बंध मे शिकायत की तो उसी समय प्रार्थी के शिकायत का निस्तारण कर दिया गया । प्रार्थी ने अपने चैक के सम्बंध मे परिवाद पेश करने से पूर्व अप्रार्थी बैंक के यहाॅ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पेश की हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नही है। अप्रार्थी बैंक द्वारा चैक क्लीयरगं राशि 102/-रू व ब्याज 167/-रू का भ्ुागतान भी प्रार्थी को किया गया है इसलिए मंच की राय में अप्रार्थीगण का वर्तमान प्रकरण मे कोई सेवा दोष नही है। प्रार्थी का परिवाद पूर्ण पालना में खारिज किये जाने योग्य है।

     अतः प्रार्थी का परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । पक्षकार प्रकरण का व्यय अपना अपना स्वंय वहन करेंगे । पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हों।

 
 
[HON'BLE MR. Shiv Shankar]
PRESIDENT
 
[ Subash Chandra]
MEMBER
 
[ Nasim Bano]
MEMBER

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