( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या : 576/2022
बनाम्
Saurabh Gupta & Ors.
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक : 05-08-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री प्रतुल श्रीवास्तव उपस्थित आए जब कि प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन उपस्थित आए।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख परिवाद संख्या-85/2018 श्री सौरभ गुप्ता बनाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक व अन्य में जिला आयोग, बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 01-04-2022 के विरूद्ध इस न्यायालय के सम्मुख उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
विद्धान जिला आयोग द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद सव्यय स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया है कि वह दो माह के अंदर परिवादी को उसके प्रश्नगत बॉण्ड की परिपक्वता धनराशि अंकन 1,00,000/-रू0 को दिनांक 01-02-2018 से 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करें। विपक्षीगण परिवादी को वाद व्यय हेतु अंकन 5,000/- भी अदा करें।
विपक्षीगण यदि उपरोक्त अवधि में उपरोक्त समस्त धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं करते हैं तो उस दशा में विपक्षीगण उक्त समस्त धनराशि पर निर्धारित अवधि के बाद से तारीख भुगतान तक 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज परिवादी को अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।‘’
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उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
प्रस्तुत अपील में विवाद बिन्दु यह है कि परिवाद संख्या-85/2018 में भी विपक्षीगण ने बचन पत्र के रूप में डीप डिस्काउन्ट बॉण्ड के तहत प्रमाण पत्र संख्या-0000362610 से एक बॉण्ड निर्गत मूल्य 2500/-रू0 रू0 दिनांक 01-02-1993 को परिवादी के नाम जारी किया गया। विपक्षीगण ने उक्त बॉण्ड के तहत दिनांक 01-02-2018 को 1,00,000/-रू0 की धनराशि अदा करने का बचन दिया गया था। इसी राशि को प्राप्त करने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया है।
दौरान बहस उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं आदेश (प्रथम अपील संख्या 968/2022 एवं संबंधित अपील संख्या-575/2022) (मा0 सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह एवं मा0 सदस्य श्री सुशील कुमार) दिनांकित 05-07-2024 की ओर से ध्यान आकर्षित किया गया और उपरोक्त निर्णय एवं आदेश की प्रति भी परिशीलन हेतु प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली पर सुरक्षित रखी जावे जिसका मेरे द्वारा भली-भॉंति परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपीलों में निर्णय एवं आदेश पारित करते हुए उपरोक्त दोनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है :-
‘’अपील संख्या-968/2022 एवं अपील संख्या-575/2022 आंशिक रूप से इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी/परिवादी को मोचित तिथि को देय धनराशि 9,600/-रू0 अदा करेंगे तथा इस धनराशि पर मोचित की तिथि से भुगतान की तिथि तक 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी अदा करेंगे।
अपीलार्थी प्रत्येक परिवादी को वाद व्यय हेतु अंकन 5,000/-रू0 अदा करें।
इस निर्णय एवं आदेश की मूल प्रति अपील संख्या-968/2022 में रखी जावे एवं इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधित अपील संख्या-575/2022 में रखी जावे।
चूंकि प्रस्तुत परिवाद के तथ्य तथा ऊपर्लिखित निर्णीत परिवाद के तथ्य एक समान है तदनुसार ऊपर उल्लिखित निर्णय एवं आदेश दिनांकित
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05-07-2024 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अपील को भी उपरोक्त निर्णय एवं आदेश के अनुसार अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से इस प्रकार संशोधित की जाती है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी/परिवादी को मोचित तिथि को देय धनराशि 9,600/-रू0 अदा करेंगे तथा इस धनराशि पर मोचित की तिथि से भुगतान की तिथि तक 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी अदा करेंगे।
अपीलार्थी परिवादी को वाद व्यय हेतु अंकन 5,000/-रू0 अदा करें।
अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
इस निर्णय एवं आदेश का अनुपालन निर्णय से दो माह की अवधि में सुनिश्चित किया जावेगा।
अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित जिला आयोग को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1