समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-41/2014 उपस्थित- श्री बाबूलाल यादव, अध्यक्ष,
डा0 सिद्धेश्वर अवस्थी, सदस्य,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य
जीतेन्द्र चौबे पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी-मुहल्ला-333 किशोर गंज टौरियापुरा कस्बा-कुलपहाड परगना व तहसील-कुलपहाड जनपद-महोबा परिवादी
बनाम
प्रो0सौदागर शूज पैलेस अंजुमन काम्पलेक्स मऊगेट बस स्टैण्ड,छतरपुर म0प्र0 विपक्षी
निर्णय
श्री बाबूलाल यादव,अध्यक्ष द्वारा उदधोषित
परिवादी ने यह परिवाद खिलाफ विपक्षी प्रो0सौदागर शूज पैलेस अंजुमन काम्पलेक्स मऊगेट बस स्टैण्ड,छतरपुर म0प्र0 बावत दिलाये जाने क्षतिपूर्ति व अन्य अनुतोष प्रस्तुत किया है।
संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि परिवादी जीतेन्द्र चौबे मुहल्ला-333 किशोर गंज टौरियापुरा कस्बा-कुलपहाड परगना व तहसील-कुलपहाड जनपद-महोबा का निवासी हैं । दिनांक:23.11.2013 को वह निजी कार्य से वह अपने मित्र संतोष गुप्ता के साथ छतरपुर गया था और उसने अच्छे जूते खरीदने हेतु विपक्षी की दुकान पर जाकर अच्छी कंपनी के जूते दिखाने हेतु कहा तब विपक्षी ने परिवादी को रीबोक स्पोर्ट कंपनी के जूते दिखाये जो परिवादी को पसन्द आ गये । इन जूतों के सोल के कटने-फटने की एक वर्ष की विपक्षी ने वारंटी/गारंटी दी थी और यह कहा था कि यदि एक वर्ष तक जूतों में कोई खराबी आती है तो उसे ठीक कराया जायेगा। विपक्षी के इस आश्वासन पर परिवादी ने 1,470/-रू0 में रीबोक स्पेार्ट के उक्त जूते खरीद लिये और उनको प्रयोग करना शुरू किया । लगभग 15 दिन बाद परिवादी के जूतों ने ऊपर से फटना प्रारम्भ किया तब परिवादी ने विपक्षी से उक्त शिकायत की । इस पर विपक्षी ने कहा आप फिर आना अभी ऐसी कोई दिक्कत जूतों में नहीं है,जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक हो। लगभग दो माह के अंदर परिवादी के जूते ऊपर व नीचे देानों जगह से पूर्णत: फट गये और उनका सोल उखड गया । तब परिवादी ने पुन: विपक्षी के पास जाकर अपने फटे जूते ले जाकर बदलकर दूसरे जूते देने को कहा तब विपक्षी नाराज हो गये और उन्होंने नये जूते देने से मना कर दिया और 1470/- रू0 जूतों की कीमत मांगने पर भी उन्होंने देने से मना कर दिया । इस प्रकार विपक्षी ने घोर सेवा में त्रुटि व व्यापारिक कदाचरण परिवादी के साथ किया है । ऐसी परिस्थिति में परिवादी ने यह परिवाद मा0 फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया है ।
विपक्षी को नोटिस जरिये रजिस्ट्री भेजा गया तथा बाद में इसका दैनिक समाचार पत्र छतरपुर हलचल में प्रकाशन भी कराया गया लेकिन विपक्षी फोरम में उपस्थित नहीं आया । अत: उसके विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय रूप से की गई ।
परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र कागज सं04ग दाखिल किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में छायाप्रति वोटरकार्ड कागज सं06ग व छायाप्रति जूता खरीदने की रसीद कागज सं07ग दाखिल की गई है ।
फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का अवलेाकन किया गया ।
परिवादी द्वारा दाखिल शपथ पत्र कागज सं04ग एवं जूता खरीदने की रसीद कागज सं0 7ग से यह बात भली-भांति साबित होता है कि परिवादी ने दिनांक:23.11.2013 को विपक्षी की दुकान से 1,470/-रू0 में रीबोक स्पोर्ट शूज खरीदे थे,जिनकी एक वर्ष की गारंटी दी गई थी । परिवादी के शपथ-पत्र का कोई खण्डन विपक्षी द्वारा नहीं किया गया । ऐसी परिस्थिति में परिवादी द्वारा कहा गया कि अभिकथन सही माना जायेगा । ऐसी परिस्थिति में परिवादी का परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद खिलाफ विपक्षी एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है । विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के अंदर एक माह परिवादी से रीबोक स्पोर्ट कीमत 1,470/-रू0 के पुराने जूते लेकर नये जूते प्राप्त कराये । इसके अलावा परिवादी विपक्षी से मानसिक क्षति के रूप में 1,000/-रू0 एव वाद व्यय के रूप में 2,500/-रू0 प्राप्त करने का हकदार होगा । विपक्षी उपरोक्त निर्णय का अनुपालन इस निर्णय से अंदर एक माह करे अन्यथा परिवादी विपक्षी से उपरोक्त धनराशि पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा ।
(डा0सिद्धेश्वर अवस्थी) (श्रीमती नीला मिश्रा) (बाबूलाल यादव)
सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा । जिला फोरम,महोबा । जिला फोरम,महोबा ।
18.02.2015 18.02.2015 18.02.2015