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Sandhya sharma filed a consumer case on 25 Feb 2016 against Satyam Telecom in the Kota Consumer Court. The case no is CC/92/2015 and the judgment uploaded on 26 Feb 2016.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या - 92 /15
श्रीमति संध्या शर्मा पत्नी राकेश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पुराने ट्राफिक आफिस के पीछे जूपिटर स्कूल के पास गुलाब बाडी, कोटा जिला कोटा , राजस्थान। -परिवादिया।
बनाम
01. सत्यम टेलीकोम, 8 तीरूपति काम्ॅपलेक्स करन सिंह, चबूतरे के पास,रावतभाटा रोड गुमानपुरा, कोटा जिला कोटा राजस्थान।
02. नोकिया केयर, सुप्रिम इलेक्ट्रोनिक, 349 शोपिंग सेण्टर, कोटा जिला कोटा राजस्थान।
93. नोकिया/माइक्रोसोफ्ट 5 एफ चैथा माला, टावर एण्ड बी डी एल एफ साईबर ग्रिनेस साईबर सिटी, डी एल एफ ससाईबर सिटी डी एल एफ सिटी, फेज द्वितीय सैक्टर 24, गुडगांव, हरियाणा पिन-122002 -विपक्षीगण
समक्ष
इदुद्दीन - अध्यक्ष
महावीर तंवर - सदस्य
हेमलता भार्गव - सदस्य
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1 श्री तेजमल जैन , वकील, परिवादिया की ओर से।
2 विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही।
फैसला
तारीख 25.02.2016
परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिया ने दिनांक 13.08.13 को विपक्षी सं. 1 से नोकिया मोबाईल 3,900/- रूपये नकद अदा करके खरीद किया। मोबाईल गर्म होकर स्वीच आॅफ होने लगा, परिवादिया के पति ने विपक्षी सं. 1 से शिकायत करने पर उसके निर्देश पर विपक्षी सं. 2 को मोबाईल दिखाया जिसने मोबाईल ठीक नहीं किया और जोबशीट दिनांक 20.06.14 पर च्तवइसमउ ंहंपद ंदक ंहंपद वद कपेचसंल अंकित किया है, उक्त मोबाईल भी विपक्षी सं. 2 के पास ही है। इस प्रकार विपक्षी सं. 2 ने परिवादिया के मोबाईल को ठीक न करके उसकी सेवा में कमी बरती है, जिससे परिवादिया को आर्थिक क्षति के साथ-साथ मानसिक तकलीफ पहुचांई है।
विपक्षी सं. 1 व 2 को मंच द्वारा रजिस्टर्ड तामील जारी की गई जो वापस लौट कर नहीं आई तामील को एक माह से अधिक होने के कारण तामील मानी जाने की उपधारणा की गई और विपक्षी सं. 3 ने नोटिस लिफाफा लेने से इंकार कर दिया, इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।
परिवादिया के वकील की एक तरफा बहस सुनी गई। फाईल का अवलोकन किया गया।
परिवादिया ने परिवाद में अंकित किया कि उसका नोकिया मोबाईल गर्म होकर स्वीच आफ होने लगा जिसको विपक्षी सं. 2 को ठीक करने के लिये दिया जिसकी जोबशीट दिनांक 20.06.14 पर च्तवइसमउ ंहंपद ंदक ंहंपद वद कपेचसंल अंकित किया है, उक्त मोबाईल भी विपक्षी सं. 2 के पास ही है। विपक्षीगण ने परिवादिया का मोबाईल ठीक नहीं करके उसकी सेवा में कमी की है। इस प्रकार परिवादिया का मोबाईल ठीक नहीं हुआ जिससे परिवादिया को मानसिक तकलीफ हुई है। परिवादिया का परिवाद उसके वकील श्री तेलमल जैन ने दिनांक 20.03.15 को पेश किया तथा उसके बाद 7 पेशियो पर निरन्तर उपस्थित हुआ है। परिवादिया ने परिवाद शुल्क व परिवाद के टाईप की राशि, रजिस्टर्ड ए/डी वकील फीस आदि मदात में भी खर्च किया है। परिवादिया के उक्त तथ्यों का खंडन विपक्षीगण ने मंच में उपस्थित होकर नहीं किया है। इसलिये परिवादिया के कथनों को मिथ्या माने जाने का कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। परिवादिया का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अतः परिवादिया का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विपक्षीगण परिवादिया को उसके मोबाईल की राशि 3,900/- रूपये राउन्ड फिगर में चार हजार रूपये, मानसिक तकलीफ की राशि दो हजार रूपये, परिवाद शुल्क, परिवाद टाईप खर्च, वकील की फीस आदि मदात में दो हजार रूपये कुल आठ हजार रूपये एक माह में अदा करे। विपक्षीगण आदेशित राशि एक माह में अदा नहीं करने पर फैसले की तारीख से उक्त राशियों पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तावसूली सम्पूर्ण राशि अदा करेगा। विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है इसलिये विपक्षीगण को निर्णय की एक प्रति रजिटर्ड ए/डी से भिजवाई जावे।
(महावीर तंवर) (हेमलता भार्गव) ( इदुद्दीन )
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
फैसला आज तारीख 25.02.2016 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
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