राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील सं0- 838/2017
Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd. Branch Office 11/09, Silver Line in-front of Algin Mills, Civil Lines, Kanpur Through Branch Office Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd. 4th Floor Halwasia Commerce House, Habibullah Estae 11, M.G., Marg Hazratganj Lucknow (U.P.) through ots Officer incharge.
…….Appellant
Versus
1. Satya Sharan Singh S/o Shri Tej Bahadur Singh R/o Village Sankarganj Chatuan, Thana- Mohanganj, District- Raebareli.
2. Shri Ram Transport Finance Co. Ltd. Civil Lines Raebareli through Branch Manager.
……….Respondents
समक्ष:-
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री दिनेश कुमार के सहयोगी
अधिवक्ता श्री आनंद भार्गव।
प्रत्यर्थी सं0- 1 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0- 2 की ओर से उपस्थित : श्री अदील अहमद के सहयोगी
अधिवक्ता श्री नवीन अग्रहरि।
दिनांक:- 21.12.2022
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0- 141/2010 सत्य शरण सिंह बनाम बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, रायबरेली द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 30.12.2016 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रतिकर की राशि कुल 1,48,364/-रू0 निर्धारित की है तथा 5500/-रू0 अतिरिक्त धनराशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश पारित किया गया है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार के सहयोगी अधिवक्ता श्री आनंद भार्गव तथा प्रत्यर्थी सं0- 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अदील अहमद के सहयोगी अधिवक्ता श्री नवीन अग्रहरि को सुना। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। प्रत्यर्थी सं0- 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सर्वेयर द्वारा कुल 66,879/-रू0 की क्षति का आंकलन किया गया था। 10 प्रतिशत की कटौती के पश्चात 60,191/-रू0 बीमाधारक को अदा कर दिए गए। उनके द्वारा डिस्चार्ज बाउचर भी लिखकर दे दिया गया और इसके पश्चात उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत करने का कोई अवसर मौजूद नहीं था। दस्तावेज सं0- 33 पर डिस्चार्ज बाउचर मौजूद है जिस पर प्रत्यर्थी सं0- 1/परिवादी के हस्ताक्षर हैं। इस दस्तावेज के अनुसार 60,191/-रू0 प्राप्त कर लिए गए हैं। इस राशि को प्राप्त करते समय कोई आपत्ति नहीं की गई। यह राशि पूर्ण संतुष्टि के साथ प्राप्त की गई है। इसलिए उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं था। तदनुसार जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश अपास्त होने योग्य एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
5. अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश की अपास्त किया जाता है तथा परिवाद संधारणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे
अपील में धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित इस निर्णय व आदेश के अनुसार अपीलार्थी को वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 2