Uttar Pradesh

StateCommission

A/2006/1106

U P P C L - Complainant(s)

Versus

Satya Pal Singh - Opp.Party(s)

Isar Husain

11 May 2009

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2006/1106
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. U P P C L
a
 
BEFORE: 
  Mr. Mohd. Rais Siddaqui PRESIDING MEMBER
 HON'ABLE MR. SYED ALI AZHAR RIZVI MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील संख्‍या-1106/2006

1.यू0पी0पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा एक्‍जीक्‍यूटिव इंजीनियर

इलेक्ट्रिकसिटी डिस्‍ट्रीब्‍यूशन डिवीजन, बिजनौर।

2.श्री दयाराम, क्‍लर्क, इलेक्ट्रिकसिटी डिस्‍ट्रीब्‍यूशन, डिवीजन,

बिजनौर।                                    .........अपीलार्थी@विपक्षी

बनाम्

1.सत्‍यपाल सिंह पुत्र श्री चंद्रपाल सिंह अलियास चंद्र सिंह निवासी

ग्राम नगला महेश्‍वरी, पोस्‍ट व परगना मंदवा तहसील एवं जिला

बिजनौर।

2.तहसीलदार, बिजनौर, प्रोफार्मा पार्टी।              ........प्रत्‍यर्थी/परिवादी

समक्ष:-

1. मा0 श्री सी0बी0 श्रीवास्‍तव, पीठासीन सदस्‍य।

2. मा0 श्री राम चरन चौधरी, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित    : श्री इसार हुसैन, विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित     :कोई नहीं।

दिनांक 18.11.2014

मा0 श्री राम चरन चौधरी, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

आदेश

      यह अपील जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम बिजनौर द्वारा परिवाद संख्‍या 70/2001 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दि. 30.11.2005 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई है।

      अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री इसार हुसैन की बहस सुनी गई। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

      पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता ने यह तर्क किया कि फोरम ने जो प्रार्थी को रू. 5000/- क्षतिपूर्ति के रूप में व रू. 2000/- वाद व्‍यय के रूप में क्षतिपूर्ति आरोपित की है, उसे समाप्‍त किया जाए।

      उपर्युक्‍त विवेचन के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार किए जाने योग्‍य है। विद्वान फोरम ने अपने निर्णय/आदेश में रू. 5000/- क्षतिपूर्ति व रू. 2000/- वाद व्‍यय की बात कही है, उसको निरस्‍त किया जाता है और जिला फोरम का शेष आदेश यथावत रहेगा।

 

 

 

      -2-

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार करते हुए जिला फोरम बिजनौर द्वारा परिवाद संख्‍या 70/2001 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दि. 30.11.2005 में आंशिक संशोधन किया जाता है कि रू. 5000/- की क्षतिपूर्ति एवं रू. 2000/- वाद व्‍यय का आदेश निरस्‍त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा।   

      उभय पक्ष अपना व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।

      इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्‍ध करा दी जाए।

        (सी0बी0 श्रीवास्‍तव)                               (राम चरन चौधरी)

         पीठासीन सदस्‍य                                      सदस्‍य

राकेश, आशु0-2

      कोर्ट-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[ Mr. Mohd. Rais Siddaqui]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'ABLE MR. SYED ALI AZHAR RIZVI]
MEMBER

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