(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 71/2020
हिन्दुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, रीजनल आफिस प्लाट नं0- 1, नेहरू इंक्लेव, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डिप्टी जनरल मैनेजर-रिटेल।
..........अपीलार्थी
बनाम
1. सत्य कुमार सिंह आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र मि0 उदयपाल सिंह, निवासी कलौली, पोस्ट कलौली, थाना कछौना, जिला हरदोई।
2. मै0 कछौना गैस सर्विस द्वारा डीलर/प्रोपराइटर गैस एजेंसी पोस्ट कछौना, जिला हरदोई।
3. आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, 414 वीर सावरकर मार्ग, प्रभा देवी मुम्बई- 400025.
.......प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : सुश्री अपराजिता बंसल की सहयोगी अधिवक्ता
सुश्री गुरू सिमरन।
प्रत्यर्थी सं0- 1 की ओर से उपस्थित : श्री मनु दीक्षित के सहयोगी अधिवक्ता
श्री सौरभ सिंह।
प्रत्यर्थी सं0- 2 की ओर से उपस्थित : श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0- 3 की ओर से उपस्थित : श्री प्रसून कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता।
एवं
अपील सं0- 942/2019
कछौना गैस सर्विस कछौना द्वारा डीलर/प्रोपराइटर गैस एजेंसी पोस्ट कछौना, जिला हरदोई।
..........अपीलार्थी
बनाम
1. सत्य कुमार सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र उदयपाल सिंह, निवासी कलौली, पोस्ट कलौली, थाना कछौना, जिला हरदोई।
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, 17 जमशेद जी टाटा रोड, मुम्बई, 400020.
.......प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0- 1 की ओर से उपस्थित : श्री मनु दीक्षित के सहयोगी अधिवक्ता
श्री सौरभ सिंह।
प्रत्यर्थी सं0- 2 की ओर से उपस्थित : सुश्री अपराजिता बंसल की सहयोगी
अधिवक्ता सुश्री गुरू सिमरन।
दिनांक:- 11.04.2023
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय/आदेश
परिवाद सं0- 34/2017 सत्य कुमार सिंह बनाम कछौना गैस सर्विस व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, हरदोई द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 03.07.2019 के विरुद्ध परिवाद के विपक्षी सं0- 2 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 की ओर से अपील सं0- 71/2020 एवं परिवाद के विपक्षी सं0- 1 कछौना गैस सर्विस की ओर से अपील सं0- 942/2019 योजित की गई है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-
‘’परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को पृथकत: एवं संयुक्तत: आदेशित किया जाता है कि निर्णय की तिथि से 06 सप्ताह के भीतर परिवादी को मु04,88,000/-रू0 (रूपया चार लाख अट्ठासी हजार मात्र) तथा उक्त धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 06/03/2017 से लेकर अंतिम भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान कर दें। परिवादी मु0 2,000/-रू0 (रूपया दो हजार मात्र) बतौर वाद व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है।‘’
प्रश्नगत निर्णय व आदेश उपरोक्त परिवाद के विपक्षी सं0- 1 कछौना गैस सर्विस की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश से व्यथित होकर परिवाद के विपक्षीगण की ओर से उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।
हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनुदीक्षित के सहयोगी अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह एवं विपक्षी सं0- 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव तथा विपक्षी सं0- 2 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अपराजिता बंसल की सहयोगी अधिवक्ता सुश्री गुरूसिमरन और अपील सं0- 71/2020 के प्रत्यर्थी सं0- 3 आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रसून कुमार राय को सुना। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया
विपक्षी सं0- 2 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षी सं0- 2 जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और उसकी अनुपस्थिति में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा बिना उसे साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए हुए प्रश्नगत निर्णय व आदेश पारित किया गया है। अत: उसे न्यायहित में साक्ष्य व सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाए।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अत: न्यायहित में उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार उक्त दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है तथा दोनों पत्रावलियां जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती हैं कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करें, तदोपरांत विधि अनुसार उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर 03 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष दि0 24.05.2023 को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे।
उपरोक्त प्रस्तुत दोनों अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
इस निर्णय एवं आदेश की मूल प्रति अपील सं0- 71/2020 में रखी जाए तथा इसकी प्रमाणित प्रति सम्बन्धित अपील सं0- 942/2019 में रखी जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना) (सुधा उपाध्याय)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 1