राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या-114/2016
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या 250/2016 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2016 के विरूद्ध)
1. Bharti Airtel Ltd.
Regional Office: TCG, 7/7, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow. 226010
Earlier Address: 12, Rani Laxmi Bai Marg,
Hazratganj, Lucknow. 226001
2. Bharti Airtel Ltd.
16/12, Airtel Tower, Civil Lines,
Near Mehfil Resturant, Kanpur.
3. Bharti Airtel Ltd.
Registered Office: Bharti Cresent, 1, Nelson Mandela
Road, Vasant Kunj, Phase-II, New Delhi. 110070
....................पुनरीक्षणकर्तागण/विपक्षीगण
बनाम
Sarvesh Dubey, S/O Late R.K. Dubey,
R/O Flat No. 202, Srishti Kalpana Apartments,
4/276-G, Parvati Bagla Road, Near Rani Ghat, Kanpur Nagar-
208002. Through Its Constituted POA Ajit Verma S/O SureshChandra Verma, R/O 30/9, Maheshwari Mohalla, Kanpur.
................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री आशीष मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री सर्वेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 30.08.2016
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
वर्तमान पुनरीक्षण याचिका धारा-17 (1) (बी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या-250/2016 सर्वेश दुबे बनाम भारती एअरटेल आदि में पारित आदेश दिनांक 25.06.2016 के विरूद्ध उपरोक्त परिवाद के विपक्षीगण भारती एअरटेल आदि की ओर से प्रस्तुत की गयी है।
-2-
पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष मिश्रा और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार शर्मा उपस्थित आए।
हमने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है।
आक्षेपित आदेश दिनांक 25.06.2016 के द्वारा धारा 13 (3बी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जिला फोरम ने अंतरिम आदेश पारित किया है और प्रार्थना पत्र वास्ते अंतरिम आदेश पर आपत्ति आमंत्रित करते हुए निस्तारण की तिथि 10.08.2016 निश्चित की। चूँकि प्रार्थना पत्र वास्ते अंतरिम आदेश पर कोई अंतिम आदेश जिला फोरम द्वारा पारित नहीं किया गया है। अत: इस स्तर पर आयोग द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।
पुनरीक्षणकर्ता जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अंतरिम आदेश हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। यदि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आपत्ति जिला फोरम के समक्ष अंतरिम आदेश हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की जाती है तो उसका निस्तारण जिला फोरम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करेगा और उक्त आपत्ति का निस्तारण किए बिना पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
वर्तमान पुनरीक्षण याचिका तदनुसार अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (बाल कुमारी)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1