(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-684/2010
M/S Ganpati Builders through its Proprietor & other Versus Smt. Sarramma Thomas
दिनांक : 25.07.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-124/2009, श्रीमती सारंभा थोमस बनाम मैनेजिंग डायरेक्टर, गणपति बिल्डर्स व अन्य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री वी0एस0 बिसारिया को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
चूंकि परिवादी द्वारा जमा राशि के बावजूद परिवादी को फ्लैट आवंटित नहीं किया गया, इसलिए जमा राशि 24 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाने का आदेश दिया गया, साथ ही मानसिक प्रताड़ना के मद में 10,000/-रू0 और परिवाद व्यय हेतु 5,000/-रू0 के लिए भी आदेशित किया गया है। चूंकि स्वयं अपीलार्थी ने परिवादी की जमा धनराशि पर कोई फ्लैट आवंटित नहीं किया, इसलिए इस राशि को वापस लौटाने का आदेश उचित है, यद्यपि ब्याज अत्यधिक उच्च दर अधिरोपित किया गया है। अत: ब्याज दर 24 प्रतिशत के स्थान पर 09 प्रतिशत किया जाना उचित प्रतीत होता है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज की देयता 24 प्रतिशत के स्थान पर 09 प्रतिशत की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2