राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-978/2018
डा0 एच.पी. सिंह,
पुत्र स्व. बासुदेव सिंह.... .....अपीलार्थी
बनाम
संतोष कुमार पाठक,
पुत्र श्री बैजनाथ पाठक व एक अन्य ..... .....प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री अम्बरीश कौशल,
विद्वान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 01 की
ओर से उपस्थित: सुश्री अनामिका राय,
विद्वान अधिवक्ता
दिनांक: 28.05.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील अपीलार्थी/विपक्षी संख्या 01 द्वारा परिवाद संख्या 116/2016 संतोष कुमार पाठक बनाम डा0 एच.पी. सिंह व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.04.2018 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री अम्बरीश कौशल द्वारा योजित की गयी है।
जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा उपरोक्त परिवाद संख्या 116/2016 में समस्त तथ्यों का विवेचन करने के उपरान्त निष्कर्ष निकालते हुए निम्न आदेश पारित किया गया :-
“विपक्षी संख्या 02 यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 104 प्रथम तल
-2-
वृन्दावन कुंज एक्जीविशन रोड पटना को आदेशित किया जाता है कि वह याची को अन्दर चार सप्ताह 5,00,000/- (पांच लाख रुपया) रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करे। यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 02 उपरोक्त धनराशि पर याचना दाखिल करने की तिथि 20-06-2016 से 09% वार्षिक ब्याज भी देने के लिए जिम्मेवार होगा।”
उपरोक्त आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि वास्तव में परिवाद में विपक्षी संख्या 01 अर्थात् अपीलार्थी डा0 एच.पी. सिंह के विरूद्ध जिला आयोग द्वारा न तो कोई टिप्पणी ही उल्लिखित की गयी और न ही कोई आदेश पारित किया गया। किन परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख योजित की गयी। यह भी एक प्रकार का अनुचित कृत्य पाया जाता है।
तदनुसार न्यायालय का समय एवं कार्यवाही को प्रभावित करने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध रू0 5,000/- (रू0 पॉंच हजार मात्र) का हर्जाना योजित किया जाता है।
अतएव, प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
आशीष आशु0, कोर्ट-1
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-981/2018
संतोष कुमार पाठक,
पुत्र श्री बैजनाथ पाठक .......अपीलार्थी
बनाम
डा0 एच.पी. सिंह,
पुत्र स्व. बासुदेव सिंह व एक अन्य .... .....प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: सुश्री अनामिका राय,
विद्वान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 02 की
ओर से उपस्थित: श्री टी.के. मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता
दिनांक: 28.05.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील परिवाद संख्या 116/2016 संतोष कुमार पाठक बनाम डा0 एच.पी. सिंह व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.04.2018 द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ के विरूद्ध वास्ते अनुतोष/क्षतिपूर्ति व हर्जाना को बढ़ाने हेतु अपीलार्थी/ परिवादी द्वारा योजित की गयी है।
हमारे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनामिका राय एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.लि. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टी.के. मिश्रा को विस्तार से सुना गया।
समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा समस्त तथ्यों पर सुविचार करते हुए विस्तार से परीक्षित करने के उपरान्त निर्णय पारित किया गया,
-2-
जिसमें मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का भी संज्ञान लिया गया, तदनुसार निम्न आदेश पारित किया गया :-
“विपक्षी संख्या 02 यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 104 प्रथम तल वृन्दावन कुंज एक्जीविशन रोड पटना को आदेशित किया जाता है कि वह याची को अन्दर चार सप्ताह 5,00,000/- (पांच लाख रुपया) रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करे। यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 02 उपरोक्त धनराशि पर याचना दाखिल करने की तिथि 20-06-2016 से 09% वार्षिक ब्याज भी देने के लिए जिम्मेवार होगा।”
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये हमारे द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पायी जाती है।
अतएव, प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
तदनुसार बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 25.04.2018 का अनुपालन एक माह की अवधि में सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध विधिनुसार कार्यवाही राजस्व वसूली के अन्तर्गत सुनिश्चित की जावेगी।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
आशीष आशु0, कोर्ट-1