Jharkhand

Chatra

CC/17/3

Ganga Mishra chatra - Complainant(s)

Versus

sanjev kumar - Opp.Party(s)

Mandep Singh

21 Mar 2017

ORDER

अभिलेख उपस्थापित किया गया वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह वाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्राह्य होने लायक नहीं है कयोंकि परिवादी उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2 D के अन्तर्गत उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आता है परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को भी बहस दिनाकं 20.03.2017 को सुना गया उनका कथन है की यह वाद ग्राह्य होने लायक है इस प्रकार वाद अभिलेख का अवलोकन करने एवं कार्यालय के अव्लोकियन से हमलोग इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि यह वाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी भी स्थिती में ग्राह्य होने लायक नहीं है अतः प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है

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