राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1035/2024
सच शीतगृह प्रा0लि0, सींगामई सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद।
........... अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
संजीव यादव पुत्र श्री वी0एस0 यादव (अध्यक्ष, भारतवीर सहकारी कृषि समिति) सिविल लाइन, निकट रेलवे फाटक, बदायॅू द्वारा लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट बदायॅू व अन्य
…….. प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 25.7.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/विपक्षी सच शीतगृह प्रा0लि0 द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बदायॅू द्वारा परिवाद सं0-05/2021 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.01.2024 के विरूद्ध विलम्ब देरी क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ योजित की गई है।
अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा कथन किया गया कि चूंकि परिवाद एकपक्षीय रूप से बिना नोटिस प्राप्त कराये ही विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निस्तारित किया गया है अत्एव अपीलार्थी को जब निर्णय/आदेश के अनुपालन में वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही थी तब निर्णय/आदेश की सूचना प्राप्त हुई अत्एव इस कारण से अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता के कथन पर विचार करने के उपरांत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा
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करने का उचित एवं पर्याप्त आधार पाया जाता है, तद्नुसार विलम्ब देरी क्षमा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्नित जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश फलक की छाया प्रति में पारित आदेश दिनांक 06.01.2022 जो निम्नवत है:-
"विपक्षीगण को दिनांक 12.11.2021 को रजि0 नोटिस भेजे गये थे। विपक्षी सं0-2 की रजिस्ट्री वापस नहीं आयी है। अत: तामीला पर्याप्त माना जाता है, विपक्षी सं0-1 की रजिस्ट्री इस अंकन के साथ वापस प्राप्त हुई है कि प्राप्तकर्ता बाहर रहते है किसी ने पता नहीं बताया अत: पुन: पैरवी विपक्षी नं0-1 पर 7 दिन में की जाए वास्ते डब्लू0एस0 दिनांक 14.3.2022 को पेश हो।"
एवं अन्य तदोपरांत पारित आदेश दिनांक 14.3.2022 व दिनांक 29.4.2022 के परीक्षण करने से यह तथ्य पाया जाता है कि उपरोक्त आदेश के द्वारा परिवाद के विपक्षी सं0-1 योगेन्द्र सिंह को नोटिस प्रेषित किये जाने से सम्बन्धित उल्लेख है, न कि विपक्षी सं0-2 सच शीतगृह प्रा0लि0/अपीलार्थी।
तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये न्यायहित में प्रस्तुत अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-05/2021 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.01.2024 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-05/2021 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
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सुनवाई हेतु अगली निश्चित तिथि दिनांक 16.10.2024 की तिथि नियत की जाती है जिस तिथि के संबंध में पक्षकारों को जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा तिथि सुनिश्चित होने की सूचना इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह की अवधि में प्रेषित की जावे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आज से 02 सप्ताह की अवधि में जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि को मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1