(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1218/2012
यू0पी0 पॉवर कारपोरेशन लि0 व अन्य बनाम संजय
दिनांक : 20.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-105/2010, संजय बनाम उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, उन्नाव द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवाद को स्वीकार करते हुए अंकन 10,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति एवं 1,500/-रू0 परिवाद व्यय के रूप मे अधिरोपित किया गया है। अपील केवल इस सीमा तक सीमित की गयी है कि क्षतिपूर्ति की राशि अंकन 10,000/-रू0 अपास्त किया जाए। निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि क्षतिपूर्ति की राशि में निर्धारण करने का कोई आधार जिला उपभोक्ता आयोग ने दर्शित नहीं किया है। अत: क्षतिपूर्ति की राशि को अपास्त किया जाना उचित है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा परिवाद सं0-105/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.12.2011 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि अंकन 10,000/-रू0 अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2