राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-3254 /1999 मौखिक
(जिला उपभोक्ता फोरम, ललितपुर द्वारा परिवाद सं0-93/1996 में पारित आदेश दिनांक 03-08-1999 के विरूद्ध)
मनोज कुमार मलैया पुत्र श्री दीप चन्द्र मलैया, निवासी कस्बा महरौनी परगना तहसील महरौनी जिला ललितपुर।
..अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
श्री संजय ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन शाही रोड ललितपुर द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जैन मालिक/प्रबन्धक संजय ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ललितपुर।
...प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1- माननीय श्री आर0सी0 चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2- माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य,
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:08-04-2015
माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य, द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम ललितपुर द्वारा परिवाद सं0-93/1996 में पारित आदेश दिनांक 03-08-1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त निर्णय द्वारा परिवादी का परिवाद सव्यय खण्डित किया गया है।
संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी ने दीपचन्द्र मनोज कुमार मलैया ग्रेन मर्चेंट एवं कमीशन एजेण्ट गल्ला मण्डी महरौनी, जिला- ललितपुर के नाम से गल्ला क्रय विक्रय का व्यवसाय करता है और वह अपनी फर्म का एक मात्र मालिक प्रोपराइटर है। परिवादी ने दिनांक06-01-1996 को कस्बा महरौनी से ले जाकर मेसर्स इंण्डिया सोलवेक्स रिवाडी (हरियाणा) को सही हालत में सुपुर्द करने के लिए 140 बोरा ( 140 कुन्तल) सोयाबीन कस्बा महरौनी जिला ललितपुर में विरूद्ध पक्ष को सुपुर्द किया। विपक्षी द्वारा एक बिल्टी नं0-161, दिनांक 06-01-1996 जारी करके
(2)
परिवादी को सुपुर्द किया। उक्त सोयाबीन की कीमत कुल 1,35,800-00 रूपये है। विपक्षी द्वारा 14 कुन्तल सोयाबीन सही हालत में परिवादी को सुपुर्द नहीं किया गया, बल्कि टूटे- फूटे बोरो से कुल 106 बोरा सोयाबीन विपक्षी द्वारा सुपुर्द किया गया। इस प्रकार विपक्षी ने 34 खाली बोरे तथा 41 कुन्तल 50 किलो सोयाबीन नहीं दिया गया। विपक्षी की परिवहन सेवा त्रुटिपूर्ण है। परिवादी द्वारा विपक्षी से उपरोक्त खाली बोरे तथा सोयाबीन अथवा उपरोक्त धन राशि की कई बार मांग की गई, लेकिन विपक्षी कोई न कोई बहाना बनाकर टालते चले आ रहे है। परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत कर उसकी कीमत 40,935-00 रूपये एवं नोटिस के 100-00 रूपये की मांग की गई है।
विपक्षी द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि परिवादी ने अपनी ओर से व अपनी फर्म की ओर से अपने भाई महेश कुमार मलैया द्वारा उत्तरदाता से दिनांक 03-02-1996 को अधिकार पत्र प्राप्त कर परिवहन करने वाले ट्रक संख्या यू0पी0 70/बी-9916 के मालिक बृजकिशोर पाण्डे निवासी महोबा जिला इटावा (उ0प्र0) से पूर्ण संतुष्टी में सम्पूर्ण माल व वारदाना प्राप्त कर लिया, जिसके बावत कोई कथन परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में नहीं किया है। परिवादी उपभोक्ता नहीं है और विवादित प्रकरण भी लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से व्यापार के लिए ही किया गया था व कामर्शियल ट्रांक्जक्शन है एवं परिवाद चलनसार नहीं है। परिवादी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है।
अपीलकर्ता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के तरफ से भी कोई उपस्थित नहीं है। आदेश पत्रक से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 से अपीलकर्ता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। आधार अपील एवं
(3)
जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय/आदेश दिनांकित 03-08-1999 का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा परिवादी का परिवाद खारिज किया गया है। केस के तथ्यों परिस्थितियों में हम यह पाते है कि जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा जो निर्णय/आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्मत है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपीलकर्ता की अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील निरस्त की जाती है तथा जिला उपभोक्ता फोरम ललितपुर द्वारा परिवाद सं0-93/1996 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 03-08-1999 की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(आर0सी0 चौधरी) ( राज कमल गुप्ता )
पीठासीन सदस्य सदस्य
आर.सी.वर्मा, आशु. ग्रेड-2
कोर्ट नं0-5