राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-636/2002
(जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम आगरा द्वारा परिवाद संख्या-71/2000 में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2001 के विरूद्ध)
प्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा, शाहगंज शाखा 16/98 लाडली कटरा शाहगंज
आगरा। .........अपीलाथी/विपक्षी
बनाम्
श्री संजय साहनी पुत्र श्री सोमनाथ साहनी नि0 साहनी मार्केट चारबाग
शाहगंज तहसील व जिला आगरा। ..........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 19.08.2015
मा0 श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील जिला फोरम प्रथम आगरा द्वारा परिवाद संख्या 71/2000 में पारित निर्णय/आदेश दि. 27.12.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा जिला फोरम ने परिवाद स्वीकार करते हुए 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज परिवादी द्वारा जमा एफ0डी0आर0 पर देने का आदेश दिया है। यह ज्ञातव्य है कि परिवादी द्वारा एफ0डी0आर0 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित लिया गया था, जबकि विपक्षी बैंक द्वारा 12 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया। जिला मंच में बैंक ने यह दलील ली थी कि गलती से 12 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत ब्याज अंकित हो गया था। जिला फोरम ने समस्त तथ्यों को देखते हुए 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की धनराशि देने का आदेश दिया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किए जाने का औचित्य नहीं है।
परिणामत:, इस अपील में कोई बल नहीं है और यह अपील तदनुसार निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील तदनुसार निरस्त की जाती है। उभय पक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करें।
(सी0बी0 श्रीवास्तव) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक, कोर्ट-2