सुरक्षित
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1264/2013
(जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-914/2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.04.2013 के विरूद्ध)
Sony India Pvt Ltd. A company incorporated under the Companies Act, 1956 having its Registered Office at A-31, Mohan Cooperative Industrial Estate Mathura Road, New Delhi-110044.
अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या-2
बनाम्
1. Sanjay Kumar S/o Shri Sudarshan Prasad, Residing at P.H.C Vishunpura Post-Khesia District Kushi Nagar Uttar Pradesh.
2. The Manager, Sony Center Exclusive Showroom 27 M.G. Marg, Lucknow Uttar Pradesh.
प्रत्यर्थीगण/परिवादी।विपक्षी संख्या-1
समक्ष:-
1. माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री गोवर्द्धन यादव, सदस्य।
अपीलकर्ता की ओर से : श्री संजीव सिंह की सहयोगिनी श्रीमती सुचिता
सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से : श्री हेमराज मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक 11.06.2019
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला मंच, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-914/2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.04.2013 के विरूद्ध योजित की गयी है।
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या-1/परिवादी के कथनानुसार परिवादी ने एक सोनी एलसीडी टी.वी. मॉडल नं0-केएलवी 40 वी 550 ए अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या-1 से दिनांक 16.10.2009 को मु0 61,586.78 रूपये में क्रय किया था। विपक्षी संख्या-1 द्वारा उक्त टी.वी. पर एक वर्ष की वारण्टी दी गयी थी। प्रारम्भ से ही इस टी.वी. में त्रुटियां थीं, जिसके कारण पिक्चर साफ नहीं थी तथा पूरी स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई नहीं पड़ रही थी और हॉरिजिन्टल एण्ड वर्टिकल समस्या भी थी। परिवादी ने उक्त त्रुटि निवारण हेतु अथवा टी.वी. बदलने हेतु विपक्षी संख्या-1 से अनुरोध किया। लगभग 5 बार विपक्षी संख्या-1 के अधिकृत सर्विस सेण्टर राज इलेक्ट्रानिक्स 9 कॉलेज रोड, निकट इलाहाबाद बैंक, सिविल लाइन्स गोरखपुर में त्रुटि निवारण हेतु टी.वी. भेजा गया, किन्तु टी.वी. में कोई सुधार नहीं हो पाया। अत: परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षीगण को दिनांक 09.08.2010 को नोटिस भेजी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अत: परिवाद योजित किया गया।
अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या-2 की ओर से प्रतिवाद पत्र जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या-2 के कथनानुसार वारण्टी की शर्तों के अनुसार विपक्षी संख्या-2 क्रय किये गये एलसीडी टी.वी. की वारण्टी अवधि के मध्य वारण्टी की शर्तों के अन्तर्गत बिना शुल्क लिए मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी है। वारण्टी की शर्तों के अनुसार क्रय किये गये एलसीडी टी.वी. को बदलकर दूसरा एलसीडी टी.वी. देने का उत्तरदायी नहीं है। विपक्षी संख्या-2 का यह भी कथन है कि प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. में निर्माण संबंधी त्रुटि नहीं थी। निर्माण संबंधी कथित कोई त्रुटि को साबित करने हेतु कोई विशेषज्ञ आख्या परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी। विपक्षी संख्या-2 के कथनानुसार प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. में शिकायत विपक्षी संख्या-1 को दिनांक 10.05.2010 को की गयी। यह शिकायत पिक्चर साफ न आने तथा पूरी स्क्रीन पर पिक्चर न आने तथा हॉरिजिन्टल तथा वर्टिकल के सन्दर्भ में की गयी थी। एलसीडी टी.वी. के निरीक्षण में यह पाया गया कि एलसीडी टी.वी. का बीजीआई बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था। अत: उसे नि:शुल्क विपक्षी संख्या-1 द्वारा बदल दिया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 05.06.2011 को पुन: एलसीडी टी.वी. विपक्षी संख्या-1 के समक्ष लाया गया और पूर्व समस्या पुन: बतायी गयी, किन्तु निरीक्षण के उपरान्त एलसीडी टी.वी. में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी। विपक्षीगण के इंजीनियर द्वारा एलसीडी को पूर्णतया कार्यशील होना पाया गया। दिनांक 16.06.2010 को परिवादी पुन: प्रश्नगत एलसीडी को विपक्षी संख्या-1 के पास लाया तथा पूर्व समस्या पुन: बतायी गयी। निरीक्षण के उपरान्त एलसीडी में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी, जिसे परिवादी को अवगत कराया गया तथा परिवादी अपनी एलसीडी पूर्णतया सहमत होकर उसी दिन वापस ले गया।
प्रत्यर्थी संख्या-2/विपक्षी संख्या-1 की ओर से भी प्रतिवाद पत्र जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या-1 ने भी प्रश्नगत एलसीडी में निर्माण संबंधी त्रुटि होना अभिकथित नहीं किया।
जिला मंच ने प्रश्नगत निर्णय द्वारा परिवादी का परिवाद विपक्षी संख्या-2 के विरूद्ध निर्णीत करते हुए विपक्षी संख्या-2/अपीलकर्ता को निर्देशित किया गया कि परिवादी को इस निर्णय से दो माह के अन्दर एलसीडी सोनी कम्पनी का टी.वी. देने और नया एलसीडी टी.वी. देते समय उससे खराब एलसीडी टी.वी. वापस प्राप्त करेंगे। ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो परिवादी को एलसीडी टी.वी. की कीमत मु0 61,586.78 रूपये एलसीडी टी.वी. खरीदे जाने की तिथि से रकम अदा होने तक 09 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के हिसाब से अदा करेंगे तथा 3,000/- रूपये मानसिक कष्ट एवं 2,000/- रूपये वाद व्यय भी अदा करेंगे।
इस निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील योजित की गयी है।
हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव सिंह की सहयोगिनी अधिवक्ता श्रीमती सुचिता सिंह तथा तथा प्रत्यर्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज मिश्रा के तर्क सुने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. के सन्दर्भ में एक वर्ष की वारण्टी क्रय की तिथि से प्रदान की गयी थी। वारण्टी की शर्तों के अन्तर्गत प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. में कोई त्रुटि होने पर एलसीडी टी.वी. की मरम्मत अथवा किसी पार्ट का बदला जाना बिना किसी शुल्क के वारण्टी अवधि के मध्य किया जाएगा, किन्तु एलसीडी टी.वी. बदलकर दूसरा एलसीडी टी.वी. दिया जाना वारण्टी की शर्तों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं था। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. क्रय किये जाने की तिथि से लगभग 8 माह तक बिना किसी शिकायत के चलाया गया। सर्वप्रथम एलसीडी टी.वी. में शिकायत दिनांक 06.05.2010 को बतायी गयी। अपीलकर्ता द्वारा निरीक्षण के उपरान्त प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. का बीजी 1 बोर्ड दिनांक 10.05.2010 को नि:शुल्क बदल दिया गया। जॉबशीट की प्रति अपील मेमों के साथ संलग्नक-3 के रूप में दाखिल की गयी। अपीलकर्ता का यह भी कथन है कि उसके उपरान्त दिनांक 05.06.2010 एवं दिनांक 18.06.2010 को पूर्व शिकायत प्रत्यर्थी संख्या-1/परिवादी द्वारा प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. में पुन: बतायी गयी, किन्तु जांच के उपरान्त प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. में कोई शिकायत नहीं पायी गयी। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. के त्रुटिपूर्ण होने के सन्दर्भ में कोई विशेषज्ञ आख्या प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।
प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. में निर्माण संबंधी त्रुटि होने के सन्दर्भमें कोई विशेषज्ञ आख्या प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी, जबकि अपीलकर्ता का यह कथन है कि प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. में निर्माण संबंधी कोई त्रुटि नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में मात्र प्रत्यर्थी संख्या-1/परिवादी के अभिकथन से स्वत: यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि प्रश्नगत एलसीडी टी.वी. त्रुटिपूर्ण था। हमारे विचार से अपीलकर्ता द्वारा सेवा में कमी कारित किया जाना साबित नहीं है। जिला मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का उचित परिशीलन न करते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपील तदनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 20.04.2013 अपास्त किया जाता है तथा परिवाद भी निरस्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
उभय पक्ष को इस निर्णय एवं आदेश की सत्यप्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(उदय शंकर अवस्थी) (गोवर्द्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2