(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-731/2011
डॉ0 ओंकार नाथ पाण्डेय बनाम संजय कुमार तिवारी व अन्य
दिनांक : 20.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-180/2001, संजय कुमार तिवारी डा0 ओंकार नाथ पाण्डेय व अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री सर्वेश तिवारी उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि विपक्षी सं0 1 ने मृतका श्रीमती माधुरी तिवारी के गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से पहले अलट्रासाउण्ड किया गया। अल्ट्रासाउण्ड में यह निष्कर्ष नहीं आया था कि मृतका को कैंसर है। इसके पश्चात भी अल्ट्रासाउण्ड किये गये, जिससे साबित हुआ कि मरीज/मृतका के गॉल ब्लेडर मे कैंसर था। इस प्रकार विपक्षी सं0 1 द्वारा लापरवाही एवं असावधानी के साथ अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट तैयार करने का आरोप साबित पाया गया। इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3