Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/87/2018

JITENDRA YADAV - Complainant(s)

Versus

SANJAY ELEC. - Opp.Party(s)

VIJAY PRAKASH YADAV

03 Feb 2022

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 87 सन् 2018

प्रस्तुति दिनांक 21.05.2018  

                                                                                           निर्णय दिनांक 03.02.2022

जितेन्द्र यादव उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र पचकु यादव निवासी साकिन- मोहल्ला- कटरा हनुमानगढ़ी अनन्तपुरा, पोस्ट- सदर, परगना- निजामाबाद, तहसील- सदर, जनपद- आजमगढ़।

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. संजय इलेक्ट्रीकल्स पुरानी कोतवाली, पोस्ट व तहसील- सदर, जनपद- आजमगढ़।
  2. एल.जी.केयर डिलाइट एण्ड एल.जी. सर्विसेज के.ए. एसोसिएटेड मुहल्ला- कुन्दीगढ़ पोस्ट- सदर जनपद- आजमगढ़ अग्रसेन इन्टर कालेज के सामने।
  3. एल.जी. एलेक्ट्रॉनिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस ए.विंग (थर्ड फ्लोर) डी3 डीस्ट्रीक सेन्टर साकेट न्यू डेलही- 110017    
  4. विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह विपक्षी संख्या 01 के यहाँ से एल.ई.डी. टी.वी. दिनांक 07.02.2014 को खरीदा था। विपक्षी संख्या 01 विपक्षी संख्या 03 का अधिकृत डीलर है व विपक्षी संख्या 02 अधिकृत सर्विस सेन्टर है। परिवादी ने नकद कैश 15,300/- रुपया विपक्षी संख्या 01 को अदा करके ही टी.वी. खरीदा। प्रश्नगत टी.वी. लोन पर नहीं खरीदा गया है। टी.वी. मॉडल नं.- 24 एल.एन.4145ए.टी.आर. एल.ई.डी.टी.वी. 24”एस.एन.401पी.एल.एल.क्यू.26632 है। प्रश्नगत टी.वी. विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 के यहाँ से एन्युल मेन्टेन्स कॉन्टैक्ट कराया है। जिसके तहत किसी प्रकार का खराबी आदि की मरम्मत व खराब पार्ट्स को सर्विसेबुल पार्ट द्वारा रिप्लेसमेन्ट भी फ्री ऑफ कास्ट शामिल है। परिवादी की टी.वी. अक्सर बिगड़ जाया करती थी। सूचना देने पर सर्विस मैकेनिक टी.वी. को उठाकर अपने सर्विस सेन्टर ले जाता था कई बार मरम्मत करने के बाद भी टी.वी. सहीं नहीं हुई। परिवादी की टी.वी. विपक्षी संख्या 02 अपने सर्विस सेन्टर ले गया और आज तक तलब तकाजा के बावजूद टी.वी. वापस नहीं किया। विपक्षी संख्या 01 व 02 याची से कहते हैं कि टी.वी. में मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इसलिए टी.वी. कम्पनी को वापस भेज दी गयी है। कम्पनी से जब टी.वी. वापस आएगी तो परिवादी को सूचित करके टी.वी. वापस कर दिया जाएगा। परन्तु विपक्षीगण ने आजतक परिवादी को टी.वी. वापस नहीं किया। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी को टी.वी. का मूल्य मय ऐन्युवल मेन्टेन्स कान्ट्रैक्ट चार्ज मुo 15,465/- रुपए, ब्याज की धनराशि 18% ब्याज सालाना की दर से 9,370/- रुपए, ह्रासमेन्ट व मानसिक क्षति 5,000/- रुपए तथा वाद व्यय 2,500/- कुल 31,235/- रुपए वापस करे।     

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 7/1 हैप्पी लिविंग प्लान वैलिड 30 जून 2015 तक की छायाप्रति, कागज संख्या 7/2 रिटेल इनवायस की छायाप्रति तथा जॉबशीट की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

विपक्षीगण की ओर से कोई भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उनके जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया गया। परिवादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः परिवाद स्वीकार होने योग्य है। 

 

आदेश

    परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 03 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को टी.वी. का मूल्य मुo 15,300/- रुपया (रु.पन्द्रह हजार तीन सौ मात्र) अन्दर 30 दिन वापस करे। जिस पर परिवाद दाखिला की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज देय होगा। साथ ही विपक्षी संख्या 03 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट हेतु मुo 3,000/- रुपए (रु.तीन हजार मात्र) भी अदा करे।

 

 

 

 

             

                                                               गगन कुमार गुप्ता                             कृष्ण कुमार सिंह  

                                             (सदस्य)                                          (अध्यक्ष)

 

     दिनांक 03.02.2022

                                         यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

                                     गगन कुमार गुप्ता                            कृष्ण कुमार सिंह

                                                        (सदस्य)                                         (अध्यक्ष)

 

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