राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-२७०१/२००३
(जिला फोरम (द्वितीय), आगरा द्वारा परिवाद सं0-४७/२००० में पारित निर्णय/आदेश दिनांक ०१-०९-२००३ के विरूद्ध)
मै0 कल्याणी शार्प इण्डिया लि0, सेण्ट्रल मार्केटिंग डिवीजन, गेट नं0-६८६/४, गोरेगॉव, भीमताल, सिरूर, जिला-पूना द्वारा डिवजीनल मैनेजर।
................... अपीलार्थी/विपक्षी सं0-२.
बनाम्
१. संजय अग्रवाल पुत्र श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, निवासी डी-५२, प्रताप नगर, लोहा मण्डी, आगरा। .................... प्रत्यर्थी/परिवादी।
२. मै0 टी.वी. इम्पोरियम, १६२-१६३, जयपुर हाउस मार्केट, आगरा द्वारा प्रौपराइटर।
.................... प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-१.
समक्ष:-
१- मा0 आलोक कुमार बोस, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री अरूण टण्डन विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : ०६-०७-२०१५
मा0 श्री आलोक कुमार बोस, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपील सुनवाई हेतु ली गयी। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन उपस्थित हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन ने पीठ को सूचित किया कि पक्षकारान् के मध्य सुलह समझौता हो गया है। अत: उनके द्वारा अपील पर बल नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा पत्रावली में आदेश पत्र पर भी आवश्यक तस्किरा कर दिया गया है। तद्नुसार अपीलार्थी द्वारा अपील पर बल न दिये जाने के कारण यह अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो। पक्षकारान् को नियमानुसार इस आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।
(आलोक कुमार बोस)
पीठासीन सदस्य
(बाल कुमारी)
सदस्य
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-४.