जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
श्री नवाब पुत्र श्री अब्दुल गफार, निवासी- 1313, खटीक मौहल्ला, नसीराबाद, जिला-अजमेर ।
- प्रार्थी
बनाम
1. संगम आॅटोमोबाईल्स, गर्वमेन्ट काॅलेज के सामने, ब्यावर रोड़, नसीराबाद, जिला-अजमेर ।
2. राज मोटर्स जरिए इसके अधिकृत डीलर, 195/11, कचहरी रोड़, अजमेर ।
3. होन्डा मोटर साईकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा.लि., प्लाट नं.1, सेक्टर 3, आईएमटी मैनेजर, जिला-गुड़गांव(हरियाणा) 122050
- अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 86/2016
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः-28.09.2016
1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हंै कि उसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से दिनंाक 24.9.2015 को जरिए रसीद संख्या 2506 के रू. 50,000/- में क्रय किए गए होण्डा एक्टिवा में दूसरे दिन दिनंाक 25.9.2015 को इंजन में तेज आवाज की षिकायत आने पर अप्रार्थी संख्या 1 को दिखाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के मैकेनिक द्वारा प्रष्नगत वाहन की जांच करने के बाद भी उसमें आई षिकायत की निवारण नही ंकर पाया । इस पर उसने वाहन बदल कर दिए जाने का निवेदन किया । किन्तु प्रष्नगत वाहन को बदल कर देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि जारी किए गए बिल में वाहन का इंजन व चैसिस नम्बर अंकित हो गया है साथ ही यह आष्वासन दिया कि कम्पनी के इंजीनियर से जांच करवाने के बाद वाहन को दुरूस्त कर दे दिया जावेगा अथवा उसके स्थान पर दूसरा वाहन बदल कर दिया जाएगा । परिवाद की चरण संख्या 7 में वर्णितानुसार अप्रार्थी संख्या 2 के बेचान बिल दिनांक 1.10.2015 देते हुए एक-दो दिन में वाहन ले जाने को कहा किन्तु बावजूद नोटिस दिनांक 6.11.2015 के भी उसे निर्माणत्रुटि युक्त वाहन के स्थान पर उसी मैक व माडल का नया वाहन नहीं देकर सेवा में कमी की है ।
2. यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण की ओर से बाद तामील प्रतिनिधि/अधिवक्तागण उपस्थित हुए तथा वकालातनामा प्रस्तुत करते हुए दिनंाक 13.5.2016 को जवाब हेतु समय चाहा गया । दिनंाक 14.6.16, 14.7.16 तक इनकी ओर से परिवाद का जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ । इस पर अंतिम अवसर देते हुए दिनंाक 4.8.2016 तक इन्हें जवाब हेतु समय दिया गया । किन्तु दिनंाक 4.8.2016 को भी इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ । यहां तक की इनकी ओर से उपस्थिति भी नहीं दी गई । अतः जवाबदेही बन्द करते हुए आगामी पेषी दिनांक 6.9.2016 को प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई और अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आज निर्णिय की तिथि को यह निर्णय पारित किया जा रहा है ।
3. प्रार्थी पक्ष की ओर से परिवाद के समर्थन में अपनी बहस में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा परिवाद में अंकित किए गए हैं ।
4. हमने सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।
5. प्रार्थी ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों की पुष्टि अपने षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी रसीद संख्या 2506 दिनंाक 24.9.2015, रिटेल इन्वाईस दिनंाक 1.10.2015 फोटोप्रतियों से की है ।
6. प्रार्थी का यह तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 के यहां बार बार चक्कर लगाने के बाद भी वाहन को बदलकर देने के बजाय अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के बेचान बिल दिनांक 1.10.2015 देते हुए एक-दो दिन में वाहन ले जाने को कहा । जिसका प्रार्थी ने विरोध किया , का कोई खण्डन सामने नहीं आने से इस बाबत् जो कथन अभिकथित किए गए हंै, को असत्य मानने का कोई आधार नहीं है तथा मंच की राय में उक्त कृत्य प्रार्थी के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार का परिणाम है जिसमें लिए अप्रार्थीगण पूर्णरूपेण जिम्मेदार है । मंच की राय में परिवाद एक पक्षीय स्वीकार किए जाने योग्य है ।
:ः- आदेष:ः-
6. (1) अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके द्वारा रसीद संख्या 2506 दिनंाक 24.9.2016 के जरिए क्रय किए गए त्रुटिपूर्ण एक्टिवा होण्डा स्कूटर के स्थान पर उसी मेक व माॅडल का नया त्रुटिरहित एक्टिवा होण्डा स्कूटर देवे विकल्प में वाहन की क्रय राषि रू. 50,000/- वाहन क्रय किए जाने की दिनांक 24.9.2015 से तदायगी 9 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर सहित अदा करें ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी गण से ं परिवाद व्यय के पेटे रू. 5000/-भी प्राप्त करने के अधिकारी होगा ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थीगण प्रार्थी को इस आदेष से एक माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 28.07.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष