Uttar Pradesh

StateCommission

A/659/2024

Anand Prakash - Complainant(s)

Versus

Samsung India Electronic Private Ltd & others - Opp.Party(s)

Sanjay Jaiswal

26 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/659/2024
( Date of Filing : 13 May 2024 )
(Arisen out of Order Dated 07/02/2024 in Case No. Complaint Case No. CC/254/2017 of District Lucknow-I)
 
1. Anand Prakash
482/4 Iradat nagar daliganj p.s Hasanganj lko
...........Appellant(s)
Versus
1. Samsung India Electronic Private Ltd & others
through its general manager 2nd 3rd 4th floor tower c vipur tek square sector 43 golf course road gurgaon Haryana
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 26 Sep 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-659/2024

आनन्‍द प्रकाश गुप्‍ता, पुत्र स्‍व0 जमुना प्रसाद गुप्‍ता

बनाम

सैमसंग इण्डिया इलेक्‍ट्रॉनिक प्रा0लि0 व दो अन्‍य

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री संजय जायसवाल, 

                           विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 26.09.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री संजय जायसवाल उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता    आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-254/2017 आनन्‍द प्रकाश गुप्‍ता बनाम सैमसंग इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 07.02.2024 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद परिवादी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण निरस्‍त किया है, अतएव न्‍याय हित में मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता      आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 07.02.2024 अपास्‍त     किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस  आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता      आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर  पुनर्स्‍थापित  कर

 

 

 

 

-2-

तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता     आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-254/2017 आनन्‍द प्रकाश गुप्‍ता बनाम सैमसंग इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, प्रथम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, प्रथम, लखनऊ उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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