Chhattisgarh

Rajnandgaon

MA/13/4

Pramod Kumar Singh - Complainant(s)

Versus

Samiti Prabandhak (Lemps Prabandhak) - Opp.Party(s)

Shri Sarvesh Oshwal

03 Dec 2013

ORDER

 
Miscellaneous Application No. MA/13/4
 
1. Pramod Kumar Singh
निवासी ग्राम खैरबना, तहसील खैरागढ राजनांदगांव
राजनांदगांव
छत्‍तीसगढ
...........Appellant(s)
Versus
1. Samiti Prabandhak (Lemps Prabandhak)
सेवा सहकारी समिति मर्यादित, डोकराभाठा, ग्राम डोकराभाठा, खैरागढ जिला राजनांदगांव
राजनांदगांव
छत्‍तीसगढ
2. Prakriya Prabhari, C.G. Rajya Beej Vikas Nigam,
कमला कालेज के पीछे, राजनांदगांव
राजनांदगांव
छत्‍तीसगढ
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. सुरेश कुमार सोनी PRESIDENT
 
PRESENT:Shri Sarvesh Oshwal, Advocate for the Appellant 1
 Shri Mahesh Vaema, Advocate for the Respondent 1
 Shri Naveen Sharma, Advocate for the Respondent 1
ORDER

परिवादी द्वारा एक आवेदन प्रस्‍तुत कर अनावेदक द्वारा जमा राशि रूपये 77,129/- (सतहत्‍तर हजार एक सौ उनतीस रूपये) प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया साथ ही परिवा‍दी प्रमोद कुमार सिंह का शपथ पञ दिनांक 03/12/2013 प्रस्‍तुत किया गयाा

 अनावेदक द्वारा दिनांक 08/11/2013 को चेक क्रमांक 336132 राशि 77,129/- (सतहत्‍तर हजार एक सौ उनतीस रूपये) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक राजनांदगांव का जमा किया गया था जो उसी दिनांक को फोरम के खाता क्रमांक 10429742114 में जमा किया गया था जो दिनांक 27/11/2013 को क्‍लीयरेंस होकर फोरम में खाते में आ चुका हैा उक्‍त राशि परिवादी को भु‍गताना किया जाना हैा

  दिनांक-08/11/2013 के आदेश पञक में यह आदेशित‍ किया गया था कि यदि परिवादी इस आशय का वचन पञ निष्‍पादित करे कि माननीय राज्‍य आयोग के द्वारा परिवादी के प्रतिकुल कोई आदेश होता है और उक्‍त राशि उसे अनावेदक को वापस करनी है तब वह उक्‍त राशि को उक्‍त राशि की पावती दिनांक की अविध से 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज सहित उक्‍त अनावेदक को वापस करेगाा उक्‍त सबंध मे परिवादी द्वारा स्‍वयं का शपथ पञ दिनांक-03/12/2013 का प्रस्‍तुत किया गया हैा

     परिवादी ने अपनी पहचान के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय-पञ एवं राशन कार्ड की फोटो कापी प्रस्‍तुत किया गया हैा

  अतएव परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन एवं शपथ-पञ स्‍वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि परिवादी के पक्ष में 77,129/- ( सतहत्‍तर हजार एक सौ उनतीस रूपये) का एकाउंट पेयी चेक जारी किया जाकर परिवादी को उसकी पूर्ण संतुष्टि में प्रदान किया जावे एवं उससे पावती ली जावेंा

पश्‍चात

परिवादी ने प्रस्‍तुत आवेदन धारा-27 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अ‍धीन प्रस्‍तुत किया थाा जिस राशि की अदायगी ना होने के कारण उक्‍त आवेदन प्रस्‍तुत किया गया था उक्‍त राशि अनावेदकगणों द्वारा अदा किया जाकर परिवादी को प्राप्‍त हो चुकी हैा परिवादी ने यह निवेदन किया है इस मामले को समाप्‍त कर दिया जावेा उसने यह भी व्‍यक्‍त किया कि वह इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहता हैा परिवादी के उक्‍त निवेदन पर यह प्रकरण समाप्‍त किया जाता हैा प्रकरण अभिलेख व्‍यस्थित कर अभिलेखागार दाखिल होा

 
 
[HON'ABLE MR. सुरेश कुमार सोनी]
PRESIDENT

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