मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० लखनऊ
अपील संख्या- 3293/2006
मैसर्स कानपुर कोल्ड स्टोरेज
बनाम
सत्य प्रकाश
अपील संख्या 3295/2006
मैसर्स कानपुर कोल्ड स्टोरेज बनाम सलोनी
एवं अपील संख्या- 3294/2006
मैसर्स कानपुर कोल्ड स्टोरेज बनाम छोटेलाल
समक्ष:-
- माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य
- माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्या
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई उपस्थित नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा
दिनांक- 04.07.2023
माननीय सदस्या श्रीमती सुधा उपाध्याय द्वारा उदघोषित
प्रस्तुत अपील संख्या- 3293/2006 अपीलार्थी मैसर्स कानुपर कोल्ड स्टोरेज की ओर से विद्वान जिला आयोग, कानपुर देहात द्वारा परिवाद संख्या- 223/2000, सत्यप्रकाश बनाम प्रबन्धक, कोल्ड स्टोरेज, अपील संख्या- 3295/2006 परिवाद संख्या-224/2000 सलोनी बनाम कानपुर कोल्ड स्टोरेज एवं अपील संख्या- 3294/2006 परिवाद संख्या- 225/2000 छोटेलाल बनाम प्रबन्धक, कानपुर कोल्ड
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स्टोरेज व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक- 09-11-2006 के विरूद्ध योजित की गयी हैं।
उपरोक्त तीनों ही अपींले जिला आयोग द्वारा पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध योजित की गयी हैं।
प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी की ओर से अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा उपस्थित हुए।
पीठ द्वारा केवल प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।
जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी के कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू रखा गया जो विपक्षीगण की लापरवाही के कारण उसका आलू सड़ गया। विपक्षी ने परिवादी को ऐसी कोई सूचना नहीं दिया कि बिजली न होने के कारण आलू खराब हो गया। अत: विपक्षी अपनी लापरवाही हेतु उत्तरदायी है।
जिला आयोग द्वारा समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का भली-भांति परिशीलन करने के उपरान्त प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं पायी जाती है। अत: जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप हेतु उचित आधार नही हैं, तदनुसार प्रस्तुत अपीलें निरस्त किये जाने योग्य है एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
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आदेश
प्रस्तुत अपीलें निरस्त की जाती हैं। जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
कृष्णा–आशु0 कोर्ट नं0 3