( मौखिक )
‘’राष्ट्रीय लोक अदालत’’
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :308/2020
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य
बनाम
सहदेव सिंह
दिनांक : 11-02-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
प्रस्तुत अपील आज आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता लोक अदालत-2023 के माध्यम से सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
अपील पुकारी गयी।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार मिश्रा उपस्थित। प्रत्यर्थी सहदेव सिंह स्वयं उपस्थित।
प्रस्तुत अपील वर्ष 2020 से इस न्यायालय के सम्मुख लम्बित है।
प्रस्तुत अपील जिला आयोग, उन्नाव द्वारा परिवाद संख्या-156/2017 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03-01-2019 के विरूद्ध योजित की गयी है।
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विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवाद एकपक्षीय एवं आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को निर्देशित किया है कि वे परिवादी को 3,00,000/-रू0 की धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें तथा नया ट्रांसफार्मर 63 के0वी0 का लगाकर विद्युत कनेक्शन आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो माह के अंदर उपलब्ध करायें। शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 10,000/-रू0 की धनराशि तथा वाद व्यय के लिए 5,000/-रू0 की धनराशि भी परिवादी को विपक्षीगण उपलब्ध करावें।
पीठ द्वारा अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों तथा जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्यक अवलोकन किया गया।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किया गया है। वह जिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अत: उन्हें साक्ष्य और सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जावे।
उभयपक्ष को विस्तारपूर्वक सुनने तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह पीठ इस मत की है कि न्यायहित में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है और विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त करते हुए पत्रावली जिला आयोग को इस
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निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने मूल नम्बर पर प्रतिस्थापित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष जिला आयोग के समक्ष दिनांक 29/03/2023 को उपस्थित होवें।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
( न्यायमूर्ति अशोक कुमार ) ( विकास सक्सेना )
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1