Chhattisgarh

Raigarh

CC/178/2014

Kalamullah Bang - Complainant(s)

Versus

Sahayka Abhiyanta & Anr - Opp.Party(s)

Kalamullah Bang

19 Mar 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMAR DISPUTES REDRESSAL FORUM
RAIGARH C.G.
 
Complaint Case No. CC/178/2014
 
1. Kalamullah Bang
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
...........Complainant(s)
Versus
1. Sahayka Abhiyanta & Anr
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANMAN SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH MEMBER
 HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY MEMBER
 
For the Complainant:Kalamullah Bang, Advocate
For the Opp. Party: P.N. Gupta, Advocate
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ (छ0ग0)

 

 

समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष                  प्रकरण क्रमांक-178/2014

              सुभाष पाण्डेय, सदस्य               संस्थित दिनांक 03.12.2014

                  

 

 

कली मुल्लाह बेग आ0 श्री इकराजुद्दीन बेग,

निवासी- आवास क्र.स्प्ळध्05, दीनदयालपुरम

फेस-2, टी.वी.टावर के पास, रायगढ़

जिला रायगढ़ (छ0ग0)........                              .......आवेदक/ परिवादी

 

 

 

                                                //वि      रू      द्व/

1. सहायक अभियंता,

  छ0ग0राज्य वि0वि0कंपनी मर्यादित,

  फेस-2 छोटे अतरमु़ड़ा रायगढ़(छ0ग0)

 

2. कनिष्ठ यंत्री (विद्युत)

  छ0ग0राज्य वि0वि0कंपनी मर्यादित,

  फेस-2 छोटे अतरमु़ड़ा रायगढ़(छ0ग0)..................अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण

                                      आवेदक स्वतः उपस्थित।

                                      अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा श्री पी0एन0गुप्ता, अधिवक्ता।

 

                                                          (आ  दे ’k½ )

 

                                   (आज दिनांक 19/03/2015 को पारित)

 

सनमान सिंह, अध्यक्ष

 

1/               आवेदक/परिवादी ने अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण के विरूद्ध अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु अग्रिम जमा राशि 4,000/-रूपये मय ब्याज, 10,000/-रूपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।

 

2/               आवेदक/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.2013 को आवेदक/परिवादी अपने मकान में  अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 4,000/-रूपये अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण कार्यालय में जमा किया और उसी दिनांक को 4,000/-रूपये का रसीद दी गई। अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु उसके द्वारा जमा की गई राशि अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण से प्राप्त करने हेतु  दिनांक 02.05.2014 एवं 04.08.2014 को पत्र प्रेषित किया। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण के

                                                (2)

 

 

कर्मचारियों द्वारा आवेदक/परिवादी को बताया गया कि बिलासपुर से राशि वापस आने पर भुगतान की जायेगी, किन्तु आज तक 4,000/-रूपये अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा वापस नहीं किया गया, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

 

3/               अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से जवाब में बताया गया है कि दिनांक 21.10.2013 को आवेदक/परिवादी 4,000/-रूपये अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु जमा किया था। आवेदक/परिवादी को 1000 वाट हेतु दिनांक 21.10.2013 से  05.12.2013 तक के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया गया था। अस्थायी विद्युत हेतु स्थापित मीटर में 84 यूनिट खपत दर्शाया गया। जिसकी देयक राशि 685/-रूपये बिलिंग किया गया। आवेदक/परिवादी द्वारा अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु जमा 4,000/-रूपये में से 685/-रूपये कटौती कर शेष राशि 3,315/-रूपये वापसी हेतु देयक तैयार कर कार्यालयीन पत्र क्र.सहायक यंत्री/जोन-2/रायगढ़/2317 दिनांक 18.06.2014  को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया। भुगतान हेतु निर्देश प्राप्त न होने पर पत्र क्र.2582 दिनांक 12.08.2014 को स्मरण पत्र प्रेषित कर अग्रिम राशि वापस किये जाने का अनुरोध किया गया। आवेदक/परिवादी विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत प्रस्तुत न कर जिला उपभोक्ता फोरम रायगढ़ में परिवाद प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रचलन योग्य नहीं है। परिवाद निरस्त किया जावे।

 

4/               आवेदक/परिंवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

 

5/               आवेदक/परिंवादी की ओर से अग्रिम जमा राशि की रसीद दिनांक 21.10.2013, दिनांक 02.05.2014 एवं 04.08.2014 को अग्रिम राशि वापस किये जाने बाबत् सहायक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को लिखा गया पत्र प्रस्तुत किया गया है।

 

6/               उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/परिवादी द्वारा अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 4,000/-रूपये जमा किया गया था। आवेदक/परिवादी उक्त राशि वापस किये जाने बाबत् दिनांक  02.05.2014 एवं 04.8.2014 को सहायक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को पत्र दिया था, किन्तु आज तक अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा अस्थायी कनेक्शन हेतु जमा राशि वापस नहीं किया गया।

 

7/               आवेदक/परिवादी की ओर से तर्क में बताया गया है कि अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को दो पत्र लिखे जाने के बाद भी आज तक अस्थायी विद्युत कनेक्शन की राशि उसे वापस नहीं किया गया, इसलिए उसे अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु जमा की गई राशि अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण से मय ब्याज दिलायी जावे।

 

8/               अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से तर्क में बताया गया है कि दिनांक 21.10.2013 को आवेदक/परिवादी 4,000/-रूपये अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु जमा किया था। आवेदक/परिवादी को 1000 वाट का दिनांक 21.10.2013 से 05.12.2013  अवधि के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया गया था। अस्थायी विद्युत हेतु स्थापित मीटर में 84 यूनिट खपत दर्शाया था। जिसकी देयक राशि 685/-रूपये थी। उक्त बिलिंग राशि आवेदक/परिवादी द्वारा अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु जमा राशि 4,000/-रूपये में से 685/-रूपये कटौती कर शेष राशि 3315/-रूपये वापस किये जाने हेतु सहायक  यंत्री  को दिनांक 18.06.2014  एवं  दिनांक 12.08.2014 को

                          (3)

 

 

पत्र लिखा गया था। अभी तक सहायक यंत्री जोन-2 के कार्यालय से आवेदक/परिवादी को राशि वापस किये जाने बाबत् पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

 

9/               आवेदक/परिवादी सीमित अवधि के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिनांक 21.10.2013 को 4,000/-रूपये जमा किया था। आवेदक/परिवादी उक्त अस्थायी विद्युत कनेक्शन का उपयोग दिनांक 05.12.2013 तक ही किया था, तत्पश्चात् अग्रिम जमा की गई राशि वापस किये जाने बाबत् दिनांक 02.05.2014 एवं 04.08.2014 को अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को पत्र प्रेषित भी किया। उसके बाद भी अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा सहायक यंत्री जोन-2 रायगढ़ से आदेश प्राप्त कर आवेदक/परिवादी को राशि भुगतान नहीं किया गया, जबकि सहायक यंत्री जोन-2 का कार्यालय रायगढ़ में ही है। इतने लम्बे समय तक अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु जमा की गई राशि बिल कटौती पश्चात् आवेदक/परिवादी को भुगतान न कर सेवा में कमी किया है। अतः आवेदक/परिवादी के पक्ष में यह आदेश पारित किया जाता हैः-

 

          अ.  अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण,आवेदक/परिवादी   को   अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु जमा 4,000/-रूपये में से  685/-रूपये  विद्युत देयक कटौती कर शेष  राशि 3,315/-(तीन  हजार  तीन  सौ पंद्रह रूपये) एक महीने के भीतर भुगतान करेंगे।

 

          ब.  अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण,  आवेदक/परिवादी   को   मानसिक क्षतिपूर्ति 5,000/-(पाच हजार रूपये)  तथा  वाद व्यय 1,000/-(एक हजार रूपये) भुगतान करेंगे।

 

         

                            (सनमान सिंह)                                                               (सुभाष पाण्डेय)

                             अध्यक्ष                                                                              सदस्य

                      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण                                               जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण

                         फोरम रायगढ़ (छ0ग0)                                                             फोरम रायगढ़ (छ0ग0)

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SANMAN SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY]
MEMBER

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