Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/111/2018

TEJENDRA KUMAR SINGH - Complainant(s)

Versus

SAHARA TOUR & TRAVELS - Opp.Party(s)

JITENDRA NATH PANDEY

29 Mar 2022

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 111 सन् 2018

प्रस्तुति दिनांक 03.10.2018

                                                                                               निर्णय दिनांक 29.03.2022

तेजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्वo राजबहादुर सिंह, निवासी ग्राम हमीदपुर, पोस्ट- रानी की सराय, तहसील- सदर, जनपद- आजमगढ़।    

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. सहारा टूर एण्ड ट्रेवेल्स अपोजित बस स्टैण्ड, कस्बा फूलपुर, जनपद- आजमगढ़ (उoप्रo) द्वारा हाफिस मोहम्मद/मालिक।
  2. इंडिगो इंटर ग्लोब व एविएशन लिo (इंडिगो) ग्लोबल बिजनेश पार्क गुड़गाँव (गुरुग्राम) हरियाणा द्वारा प्रबन्धक।   
  3. विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

याची ने अपने याचना पत्र में यह कहा है कि उसकी पत्नी मीरा देवी गम्भीर रूप से बीमार थी। उन्हें आकस्मिक उच्च इलाज हेतु सेलबी मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद (गुजरात) परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ले गया था। अस्पताल से निदान व चिकित्सा के उपरान्त अस्पताल से मुक्त होने के उपरान्त याची को परिवार व पत्नी के साथ घर आना था। विपक्षी संख्या 01 से दिनांक 31.03.2018 को ही फोन पर सम्पर्क कर पांच हवाई यात्रा टिकट मुo 33,000/- रुपया अदा कर दिनांक 26.06.2018 के लिए वापसी हेतु अहमदाबाद से दिल्ली व दिल्ली से लखनऊ का हवाई टिकट लिया तथा विपक्षी संख्या 01 के कहने पर परिवादी ने विपक्षी संख्या 01 को अपना मोबाइल नं. व अन्य पहचान पत्र आदि उपलब्ध करा दिया। विपक्षी संख्या 01 द्वारा उपलब्ध कराए गए इंडिगो फ्लाइट सेवा के अनुसार याची व उसके परिवार के सदस्यों का कुल पांच टिकट दिनांक 26.06.2018 को पूर्ण विवरण के अनुसार दिनांक 26.06.2018 को उक्त हवाई सेवा का डिपार्चर समय 15.40 पर अहमदाबाद से न्यू देलही हेतु फ्लाइट संख्या 6ई616 का था तथा न्यू देलही से डिपार्चर टाइम 19.15 बजे फ्लाइट संख्या 6ई171 न्यू देलही से लखनऊ के लिए थी। याची विपक्षी संख्या 01 द्वारा उपलब्ध कराए गए टिकट विवरण के अनुसार परिवार के अन्य चार सदस्यों के साथ इंडिगो उक्त नम्बर की फ्लाइट से यात्रा के लिए दिनांक 26.06.2018 को समयसारिणी में डिपार्चर टाइम 15.40 बजे एयरपोर्ट पहुंचकर समयानुसार के पूर्व नियमानुसार पहुँच गया था तथा एयरपोर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर याची को पता चला कि उक्त इंडिगो फ्लाइट संख्या 6ई616 अपने निर्धारित समय 15.40 बजे से 02 घण्टे पूर्व चली गयी। इस सूचना पर याची व उसकी पत्नी व परिवार के सभी सदस्य परेशान हो गए और याची ने उक्त टिकट दिखाते हुए एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मचारियों से शिकायत किया तो एयरपोर्ट के कर्मचारियों द्वारा समयसारिणी में परिवर्तन किए जाने की सूचना की पुष्टि करते हुए बताया गया कि टिकट पर अंकित मोबाइल नं. व ई-मेल आई.डी. पर समयसारिणी परिवर्तन होने की सूचना पूर्व में दे दी गयी थी। जब याची ने टिकट पर अंकित मोबाइल नं. व ई-मेल आई.डी. देखा तो पता लचा कि विपक्षी संख्या 01 ने सेवा त्रुटि करते हुए टिकट बनाते समय याची का मोबाइल नं. न अंकित कर अपना खुद का मोबाइल नं. व ई-मेल आई.डी. अंकित कर दिया था। जिस कारण समय सारिणी में परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना जो विपक्षी संख्या 02 द्वारा दी गयी थी, वह सूचना विपक्षी संख्या 01 के पास चली गयी थी। जिसकी सूचना विपक्षी संख्या 01 ने याची को नहीं दी गयी। जिसके कारण याची उक्त टिकट से हवाई यात्रा पूर्ण नहीं कर सका। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर याची व उसके परिवार के अन्य चारों सदस्य लाचार होकर एयरपोर्ट से किराए की टैक्सी से मजबूरी में अहमदाबाद शहर आकर होटल में समय व्यतीत किए। तदोपरान्त दिनांक 27.06.2018 को मजबूरी में याची व उसके परिवार के चारों सदस्यों के लिए तत्काल हवाई टिकट प्राप्त करने का प्रयास किए। काफी प्रयास के बाद काफी महंगे दर पर पांच में से सिर्फ चार टिकट मुo 45,000/- रुपया में प्राप्त हुआ जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट मिली। याची के एक अन्य सदस्य का टिकट नहीं मिल पाने के कारण याची के एक सदस्य को अहमदाबाद में रुकना पड़ा तथा अन्य व्यवस्था से वह घर वापस आया। इस तरह से विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने सेवा दायित्वों के बाबत घोर उल्लंघन, सेवा त्रुटि व लापरवाही किया गया। जिसके कारण याची व उसके परिवार को काफी मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसके लिए विपक्षी संख्या 01 उत्तरदायी है। अतः विपक्षी संख्या 01 द्वारा पहुंचाई गई क्षति मुo 45,000/- रुपया तत्काल टिकट क्रय करने में तथा एक सदस्य अन्य साधन से आने में हुए खर्च 12,000/- बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाए। याची व अन्य सदस्यों को विपक्षी संया 01 द्वारा उपलब्ध कराए गए टिकट में नियत तिथि को यात्रा न कर पाने के कारण हुई मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में मुo 2,00,000/- रुपया विपक्षी संख्या 01 से दिलाया जाए। शारीरिक, मानसिक व अन्य परेशानी के बाबत 1,50,000/- रुपया व होटल व किराए के अन्य वाहन से आने जाने में हुई आर्थिक क्षति के बाबत मुo 50,000/- रुपया विपक्षी संख्या 01 से दिलाया जाए।     

याची द्वारा अपने याचना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में याची ने कागज संख्या 7/1ता7/6 एयर इंडिया का टिकट, कागज संख्या 7/7व8 इंडिगो का टिकट छायाप्रति, कागज संख्या 7/9 ता 7/12 अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ का टिकट छायाप्रति, प्रस्तुत किया है।

इस याचिका में विपक्षी संख्या 02 ने अपना जवाबदावा व जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 ने अपना कोई भी जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया है।

चूंकि विपक्षी संख्या 01 द्वारा कोई भी जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए परिवाद दिनांक 23.11.2021 को विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध एक पक्षीय अग्रसारित किया जा चुका है। विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध परिवादी की एक पक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः परिवाद विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

    परिवाद विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह याची को अतिरिक्त टिकट व अन्य साधन में हुए कुल खर्च मुo 57,000/- रुपए (रु.सत्तावन हजार मात्र) अन्दर 30 दिन परिवाद दाखिला की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज की दर से अदा करे साथ ही विपक्षी संख्या 01 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह याची को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु मुo 50,000/- रुपए (रु.पचास हजार मात्र) भी अदा करे।

 

 

 

 

                                                     गगन कुमार गुप्ता                                                       कृष्ण कुमार सिंह 

                                   (सदस्य)                                                                     (अध्यक्ष)

 

     दिनांक 29.03.2022

 

                                                यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

                        गगन कुमार गुप्ता                                                            कृष्ण कुमार सिंह

                                           (सदस्य)                                                                        (अध्यक्ष)

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