View 2238 Cases Against Sahara Q Shop
Kevla Devi & Panna Lal filed a consumer case on 21 Jun 2023 against Sahara Q Shop Unique Products Range Ltd. & Others in the Barabanki Consumer Court. The case no is CC/47/2021 and the judgment uploaded on 23 Jun 2023.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 23.06.2021
अंतिम सुनवाई की तिथि 09.06.2023
निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि 21.06.2023
परिवाद संख्याः 47/2021
1. केवला देवी आयु करीब 65 वर्ष पुत्र स्व. वंशीलाल
2. पन्नालाल आयु करीब 40 वर्ष पुत्र स्व. बंशीलाल निवासीगण ग्राम नरैनी मजरे गंगवारा पोस्ट व परगना देवां तहसील
नवाबगंज थाना देवां जनपद-बाराबंकी।
द्वारा-श्री रमेश चन्द्र भारती अधिवक्ता
बनाम
1. सहारा क्यू शॉप यूनीक प्रोडक्ट्स रेन्ज लिमिटेड सहारा इण्डिया भवन 1 कपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज शहर व जिला
लखनऊ द्वारा प्रबंधक। पिन 226024
2. शाखा प्रबंधक सहारा इण्डिया शाखा देवां शरीफ पोस्ट व थाना देवां तहसील नवाबगंज जनपद-बाराबंकी।
3. राम सेवक पुत्र स्व0 राम सरन निवासी ग्राम गंगवारा पोस्ट व परगना देवां तहसील नवाबगंज थाना देवां जनपद-
बाराबंकी।
...............विपक्षीगण,
समक्षः-
माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष
माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य
उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री रमेश चन्द्र भारती, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं
द्वारा -श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
निर्णय
परिवादीगण ने यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर परिवादी संख्या-01 को मूल जमा धनराशि रू0 34,850/-तथा परिवादी संख्या-02 को रू0 66,100/-कुल रू0 1,00,950/-तथा उस पर परिपक्वता अवधि दिनांक 11.02.2019 तक ढाई गुना धनराशि एवं दिनांक 12.02.2019 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तथा मानसिक व आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति रू0 1,00,000/-एवं वाद व्यय रू0 25,000/-व अधिवक्ता फीस रू0 25,000/-दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
परिवादीगण ने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि परिवादी सं0-01 ने विपक्षी सं0-01 के शाखा कार्यालय देवां शरीफ 2069 विपक्षी सं0-02 के यहाँ एजेन्ट विपक्षी सं0-03 के माध्यम से दिनांक 11.08.2012 को जरिये रसीद सं0-071016003506 धनराशि रू0 34,850/-प्लान । Advance For Q Shop Goods (Exist) Plan H. F. W. Code/ S.A. Code 0/820692000970 के तहत जमा किया था। इसी प्रकार परिवादी सं0-02 ने विपक्षी सं0-01 के शाखा कार्यालय देवां शरीफ 2069 विपक्षी सं0-02 के यहाँ एजेन्ट विपक्षी सं0-03 के माध्यम से दिनांक 11.08.2012 को जरिये रसीद सं0-071016003507 धनराशि रू0 66,100/-प्लान Advance For Q Shop Goods (Exist) Plan H. F. W. Code/ S.A. Code 0/820692000971 के तहत जमा किया। एजेन्ट रामसेवक द्वारा उक्त प्लान के तहत फिक्सड डिपाजिट में धनराशि 06 वर्ष 06 माह के लिये जमा करने के बाद 06 वर्ष 06 माह बीतने पर जमा मूल धनराशि का ढाई गुना वापस करने का आश्वासन दिया गया। जमा धनराशि की 06 वर्ष 06 माह की परिपक्वता अवधि दिनांक 11.02.2019 को पूर्ण हो चुकी है। तब से परिवादीगण अपनी धनराशि का भुगतान करने की याचना विपक्षी से कर रहे है परन्तु विपक्षीजन द्वारा किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादीगण को उनके घर में लड़की की शादी व अन्य आवश्यकताओं हेतु धनराशि की आवश्यकता है और वह बराबर विपक्षीजन से धनराशि की मांग कर रहे है। धनराशि का भुगतान न होने पर परिवादीजन ने जिलाधिकारी बाराबंकी व विपक्षी संख्या-02 को दिनांक 26.11.2020, 14/15.12.2020 व 14.12.2020 को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादीजन ने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22.02.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित की परन्तु विपक्षीगण द्वारा किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः परिवादीगण ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।
परिवादीगण के तरफ से सूची से दो बांड दिनांक 11.08.2012, जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 26.11.2020, 14.12.2020 तथा विपक्षीगण को प्रेषित पत्र दिनांक 24.12.2020, नोटिस दिनांक 22.02.2021 की छाया प्रति दाखिल किया है।
नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 17.10.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।
परिवादीगण ने शपथपत्र बतोर एकपक्षीय साक्ष्य पी. डब्लू.-1, पी. डब्लू.-2 तथा क्यू शॉप से कोई खरीदारी न किये जाने का शपथपत्र दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त जमा व मूल प्रमाण पत्र तथा अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।
एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। परिवादीगण केवला देवी व पन्नालाल द्वारा विपक्षी की स्कीम सहारा क्यू शॉप में क्रमशः रसीद सं0-071016003506 दिनांक 11.08.2012 व रसीद सं0-071016003507 दिनांक 11.08.2012 द्वारा Advance For Q Shop Goods (Exist) Plan H के नियम व शर्तो के अंतर्गत छः वर्षो के लिये क्रमशः रू0 34,850/- व रू0 66,100/-जमा किया गया था। परिवादीगण द्वारा विपक्षीजन की क्यू शॉप से किसी वस्तु का क्रय नहीं किये जाने का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि विपक्षीजन तथा उनके एजेन्ट रामसेवक द्वारा उक्त प्लान के तहत फिक्स डिपाजिट में धनराशि 6 वर्ष 6 माह के लिये जमा करने के बाद 6 वर्ष 6 माह बीतने पर जमा मूल धनराशि का ढाई गुना वापस करने का आश्वासन दिया गया था किन्तु विपक्षी द्वारा जमा धनराशियों के संबंध में जारी की गई रसीद संख्या-071016003506 व रसीद सं0-071016003507 के अवलोकन पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीजन की उपरोक्त स्कीम में जमा राशियाँ, वस्तुओं का क्रय न किये जाने की दशा में, परिवादीगण ब्याज सहित पाने के अधिकारी है। यदि विपक्षीजन द्वारा Advance For Q Shop Goods (Exist) Plan H के अंतर्गत जमा राशियों के विरूद्व वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की गई तो उन्हें जमा धनराशियाँ जमा की तिथि 11.08.2012 से छः वर्ष पूर्ण हो जाने पर ब्याज सहित वापस कर दिया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा न करके विपक्षीजन द्वारा सेवा में कमी की गयी है। जिसके कारण परिवादीगण को मानसिक कष्ट हुआ व परिवाद दाखिल करना पड़ा। परिवादीजन जमा धनराशियाँ ब्याज सहित तथा मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय पाने के अधिकारी है।
परिवाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद संख्या-47/2021 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या-01 व 02 को निर्देशित किया जाता है कि परिवादीजन केवला देवी व पन्नालाल द्वारा Advance For Q Shop Goods (Exist) Plan H के अंतर्गत जमा की गई धनराशियाँ क्रमशः रू0 34,850/-व रू0 66,100/-जमा की तिथि 11.08.2012 से अदायगी की तिथि तक 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित व मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 4,000/-व वाद व्यय रू0 2000/-आदेश की तिथि से 45 दिवस के अंदर अदा करें। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में जमा धनराशियों पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।
(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी) (मीना सिंह) (संजय खरे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
यह निर्णय आज दिनांक को आयोग के अध्यक्ष एंव सदस्य द्वारा खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी) (मीना सिंह) (संजय खरे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
दिनांक 21.06.2023
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