Uttar Pradesh

Barabanki

CC/136/2019

Ram Baksh - Complainant(s)

Versus

Sahara India & Others - Opp.Party(s)

Pratap Kumar

18 Jan 2023

ORDER

पुकार की गई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं हुआ, न ही कोई मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/ अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिनाँक 20/12/2021 को कामय मुकामी प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश किया गया था, किंतु अभी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। परिवादी की मृत्यु होने की सूचना दिनाँक 20/12/2021 को हाशिए पर अंकित है, इस संबंध में आदेश 22 CPC के प्रविधान लागू होते हैं।

आदेश 22 CPC में मृतक परिवादी के वारिस कायमी की अवधि तथा समय से वारिस कायमी न होने पर अबेटमेंट सेट एसाईड करने की समयाविधि भी समाप्त हो चुकी है। विधि अनुसार निर्धारित समयाविधि में मृतक परिवादी की वारिस कायमी न होने के कारण वर्तमान परिवाद स्वतः उपशमित(अबेट) हो चुका है। अतः वर्तमान परिवाद परिवादी की मृत्यु पश्चात् समय से वारिस कायमी न होने के कारण परिवाद अबेट हो जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

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