राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-२५१३/२०१४
(जिला मंच, ललितपुर द्वारा परिवाद सं0-१७/२०१३ में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक ०१-११-२०१४ के विरूद्ध)
१. श्रीमती गुड्डी पत्नी कलन्दर सिंह निवासी बॉंध रोड गुप्ता, मेडिकल निवास के पहले, आजादपुर, ललितपुर, जिला ललितपुर।
..................... अपीलार्थी/परिवादिनी।
बनाम्
१. मैनेजिंग डायरेक्टर सहारा इण्डिया कॉमर्शियल कारपोरेशन लि0, सहारा इण्डिया हाउस, कपूरथला काम्प्लेक्स, लखनऊ-२२६०२४.
२. ब्रान्च मैनेजर, सहारा इण्डिया कॉमर्शियल कारपोरेशन लि0, चौराहा कचहरी रोड, सिविल लाइन ललितपुर-२८४४०३.
३. श्री हरदेव सिंह एजेण्ट सहारा इण्डिया कॉमर्शियल कारपोरेशन लि0, निवासी पटेल नगर, निकट नेहरू महाविद्यालय, सहारा इण्डिया, ललितपुर-२८४४०३.
.................... प्रत्यर्थीगण/विपक्षीण।
समक्ष:-
१- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री राजेश कुमार सिंह विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : १८-०७-२०१६.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला मंच, ललितपुर द्वारा परिवाद सं0-१७/२०१३ में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक ०१-११-२०१४ के विरूद्ध योजित की गयी है।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपील में बल नहीं दिया गया तथा इस सन्दर्भ में उनके द्वारा आदेश पत्र पर पृष्ठांकन किया गया है कि जिला मंच के निर्णय का अनुपालन प्रत्यर्थीगण द्वारा
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किया जा चुका है, अत: अपील पर बल नहीं दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी की ओर से अपील पर बल न दिए जाने के कारण अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की ओर से अपील पर बल न दिए जाने के कारण निरस्त की जाती है।
अपीलीय व्यय-भार उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(संजय कुमार)
सदस्य
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-३.