Uttar Pradesh

Barabanki

CC/30/2020

Subhash Chandra Jain - Complainant(s)

Versus

Sahara India Service Centre - Opp.Party(s)

Murlidhar Dwivedi

27 Feb 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       22.01.2020
अंतिम सुनवाई की तिथि            20.02.2023
निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  27.02.2023
परिवाद संख्याः 30/2020
सुभाष चन्द्र जैन बालिग पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र जैन निवासी मोहल्ला रायसाहब कस्बा टिकैतनगर परगना दरियाबाद, तहसील-सिरौली गौसपुर जिला-बाराबंकी।
द्वारा-श्री मुरलीधर द्विवेदी, अधिवक्ता
 
बनाम
शाखा प्रबंधक, सहारा इण्डिया सेवा केन्द्र कोड 1784 स्थित कस्बा व पोस्ट टिकैतनगर परगना दरियाबाद तहसील सिरौली गौसपुर जिला-बाराबंकी।
 
समक्षः-
माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष
माननीय डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य
उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री मुरलीधर द्विवेदी, अधिवक्ता
         विपक्षीगण की ओर से-कोई नही
द्वारा- डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य
निर्णय
परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी के विरूद्व धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर परिवादी को विपक्षी के बैंक में जमा धनराशि रू0 18,700/- भुगतान की तिथि तक प्रचलित ब्याज सहित, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक क्षतिपूर्ति के रू0 30,000/-तथा अधिवक्ता फीस रू0 5,000/- दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
परिवादी ने अपने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि सहारा इंडिया की एक शाखा टिकैतनगर से संचालित होती है जिसका सेवा केन्द्र कोड-1784 है। परिवादी ने विपक्षी की उक्त शाखा में रू0 50/-प्रति दिन का आवर्ती जमा खाता संख्या-17947202564 है, 12 माह के लिए विपक्षी के अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से खुलवाया था जो दिनांक 06.06.2019 को परिपक्व (डंजनतमद्ध हो चुका है। परिपक्वता धनराशि रू0 18,700/-विपक्षी की शाखा में जमा है। परिपक्वता तिथि के बाद परिवादी कई बार विपक्षी के कार्यालय गया और भुगतान हेतु आग्रह किया परन्तु विपक्षी ने जमा धनराशि को किसी अन्य स्कीम में निवेश करने हेतु कहा। विपक्षी के आचरण से व्यथित होकर परिवादी ने दिनांक 11.10.2019 को विपक्षी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, परन्तु विपक्षी ने उसका भी उत्तर नहीं दिया। परिपक्व धनराशि का भुगतान न होने के कारण परिवादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः परिवादी ने परिपक्वता धनराशि मय ब्याज, मानसिक कष्ट/क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय हेतु वर्तमान परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया है।
परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से नोटिस दिनांक 11.10.2019, असल रजिस्ट्री रसीद, पासबुक की छायाप्रति  दाखिल किया है। 
पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा वादोत्तर दाखिल नहीं किया गया। अतः दिनांक 02.07.2022 को विपक्षी के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।
 परिवादी द्वारा साक्ष्य शपथपत्र लिखित बहस व मूल पासबुक दाखिल की गई। 
 परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया। 
अभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी के नाम से सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के अंतर्गत रू0 50/-प्रतिदिन (माह में 25 दिन का)की दर से आवर्ती खाता संख्या-17947202564 में कुल रू0 15,000/- एक वर्ष में जमा किया था जो परिपक्वता तिथि 06.06.2019 को परिपक्वता के उपरान्त परिवादी को रू0 15,203/ भुगतान होना था। स्पष्ट है कि परिवादी विपक्षीगण की उपरोक्त स्कीम में उपभोक्ता था। परिवादी द्वारा जमा की गई धनराशि को परिपक्व होने के उपरान्त भी विपक्षीगण द्वारा ब्याज सहित भुगतान न करना सेवा में कमी है जिसके लिये विपक्षीगण दायित्वाधीन है। परिवादी द्वारा आवर्ती जमा की पासबुक से मूल जमा राशि रू0 15,000/-पर रू0 203/- ब्याज सहित रू0 15,203/-का अंकन है। जिसको अदा न करके विपक्षीगण द्वारा परिवादी को दी जाने वाली सेवा में स्पष्ट कमी की गई है जिससे परिवादी को मानसिक प्रताड़ना भी हुई है। 
अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय रूप से अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है। 
आदेश
परिवाद संख्या-134/2021 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण परिवादी को रू0 15,203/-(रू0 पन्द्रह हजार दो सौ तीन) पर परिपक्वता दिनांक 06.06.2019 से अदायगी की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित रू0 500/-(रूपये पाॅच सौ) मानसिक क्षतिपूर्ति और रू0 500/-(रूपये पाॅच सौ) वाद व्यय हेतु स्वीकृत किया जाता है। विपक्षीगण, परिवादी को आदेशित धनराशि का भुगतान पैंतालिस दिन में करें। पैंतालिस दिन में धनराशि अदा न करने की स्थिति में आदेशित धनराशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा। 
 
 
     (डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी)                       (संजय खरे)
                 सदस्य                                   अध्यक्ष
यह निर्णय आज दिनांक को  आयोग  के  अध्यक्ष  एंव  सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
 
 
     
(डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी)                       (संजय खरे)
           सदस्य                                  अध्यक्ष
 
दिनांक 27.02.2023

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