राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या-76/2013
(मौखिक)
1. डा0 भरत उपाध्याय पुत्र श्री रूप नारायण उपाध्याय
2. सरिता उपाध्याय पत्नी डा0 भरत उपाध्याय
निवासीगण : ट्रांजिट हास्टल, नाथ नगर देवरिया पोस्ट एवं जनपद-देवरिया।
................परिवादीगण
बनाम
1. सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, हेड आफिस सहारा इण्डिया सेन्टर,
8वां तल, सेक्टर-2, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ – 226024 (उ0प्र0)
द्वारा डिप्टी डायरेक्टर।
2. शाखा प्रबन्धक सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, शाखा सहारा स्टेट
निकट देवरिया बाईपास रोड, गोरखपुर।
3. विजय नाथ मिश्र पुत्र रामजी मिश्र निवासी- म0नं0 141-18बी, हिमायुपुर दक्षिणी
परसादी भवन गोरखपुर। ................विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, सदस्य(न्यायिक)।
परिवादी की ओर से उपस्थित : श्री ब्रज कुमार उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 11.11.2014
माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली श्री ब्रज कुमार उपाध्याय विद्वान अधिवक्ता परिवादी के इस आशय के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत हुई कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता हो गया है, सहारा इण्डिया फ्लैट को सही कर कब्जा देने के लिए तैयार है, अब परिवाद आगे चलाया जाना आवश्यक नहीं है। सुना गया। चूँकि इस मामले में उभय पक्ष के मध्य समझौता हो चुका है, इसलिए यह परिवाद उक्त समझौते के प्रकाश में तदनुसार निस्तारणीय है। अत: यह परिवाद उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने के कारण तदनुसार निस्तारित किया जाता है।
(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह) (जितेन्द्र नाथ सिन्हा)
अध्यक्ष सदस्य(न्यायिक)
जितेन्द्र आशु. ग्रेड-2
कोर्ट नं-1