Uttar Pradesh

StateCommission

A/100/2024

Dr. Snajiv Kumar Gupta & Another - Complainant(s)

Versus

Sahara India Commercial Corporation Ltd. & Another - Opp.Party(s)

Vinay Pratap Singh Rathore

13 Jun 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/100/2024
( Date of Filing : 23 Jan 2024 )
(Arisen out of Order Dated 15/12/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/33/2020 of District Lucknow-I)
 
1. Dr. Snajiv Kumar Gupta & Another
Usha Nursing Home,108 By Pass Road Dist.- Firozabad UP
...........Appellant(s)
Versus
1. Sahara India Commercial Corporation Ltd. & Another
Through its Managing Director Sahara India Centre, 2 Kapurthala Complex, Aliganj Lucknow-226024
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 13 Jun 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-100/2024

डॉ0 संजीव कुमार गुप्‍ता पुत्र श्री राज किशोर गुप्‍ता व अन्‍य

बनाम

सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड व अन्‍य

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री विनय प्रताप सिंह राठौर, 

                              विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 13.06.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री विनय प्रताप सिंह राठौर उपस्थित हैं। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता  आयोग-प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-33/2020 डॉ0 संजीव कुमार गुप्‍ता बनाम सहारा इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 15.12.2023 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण निरस्‍त किया है, अतएव न्‍यायहित में मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता   आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 15.12.2023 अपास्‍त  किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस  आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि  जिला  उपभोक्‍ता   

 

 

 

 

 

-2-

आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे। 

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता   आयोग-प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-33/2020 डॉ0 संजीव कुमार गुप्‍ता बनाम सहारा इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग-प्रथम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग-प्रथम, लखनऊ उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव               एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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