Uttar Pradesh

Lucknow-I

CC/1141/2019

RAJJAN LAL TRIPATHI - Complainant(s)

Versus

SAHARA CREDIT CO-OPERATIVE - Opp.Party(s)

L.P. YADAV

30 Aug 2022

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/1141/2019
( Date of Filing : 15 Nov 2019 )
 
1. RAJJAN LAL TRIPATHI
12 rahim nagar dudoli sitapur road
...........Complainant(s)
Versus
1. SAHARA CREDIT CO-OPERATIVE
kaporthala complex aliganj
LUCKNOW
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Neelkuntha Sahya PRESIDENT
 HON'BLE MS. sonia Singh MEMBER
  Ashok Kumar Singh MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 30 Aug 2022
Final Order / Judgement

        जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।

            परिवाद संख्‍या:-   1141/2019                                             उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्‍यक्ष।

                    श्री अशोक कुमार सिंहसदस्‍य।

         श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्‍य।             

परिवाद प्रस्‍तुत करने की तारीख:-15.11.2019

परिवाद के निर्णय की तारीख:-30.08.2022

 

रज्‍जन लाल त्रिपाठी पुत्र श्री के0डी0 त्रिपाठी, निवासी 12 रहीम नगर डुडौली, सीतापुर रोड लखनऊ।

                                                   ..............परिवादी।                                             

                     बनाम

सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रजिस्‍टर्ड आफिस सहारा इण्डिया भवन, 1, कपूरथला काम्‍पलेक्‍स, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्रबन्‍ध निदेशक।

                                                     ............विपक्षी।

आदेश द्वारा-श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्‍य।

 

                               निर्णय

1.   परिवादी ने प्रस्‍तुत परिवाद धारा 12 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत विपक्षी से परिवादी की परिपक्‍व धनराशि 51,172.00 रूपये परिपक्‍वता तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित वास्‍तविक भुगतान की तिथि तक,  अपनायी गयी अनुचित व्‍यापार प्रक्रिया एवं दी गयी दोषपूर्ण सेवाओं के कारण परिवादी को हुए शारीरिक व मानसिक उत्‍पीड़न एवं आर्थिक क्षति के लिये 25,000.00 रूपये, वाद व्‍यय एवं अधिवक्‍ता फीस 15,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्‍तुत किया है।

2.   संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि विपक्षी द्वारा परिवादी को अपने यहॉं धनराशि जमा करने हेतु उत्‍प्रेरित किया गया एवं प्रलोभन दिया गया जिससे प्रभावित होकर परिवादी ने दिनॉंक 31.08.2017 को कुल 44,000.00 रूपये (22,000+22,000) 18 माह की अविध के लिये विपक्षी के यहॉं जमा किये, जिसकी परिपक्‍वता तिथि 28.02.2019 व परिपक्‍वता धनराशि 51,172.00 (25,586+25,586) रूपये रसीद संख्‍या क्रमश: 80662244906 व 80662244908 है।

3.   परिपक्‍वता की तिथि 28.02.2019 पूर्ण होने पर परिवादी विपक्षी के यहॉं धनराशि प्राप्‍त करने हेतु गया तो विपक्षी द्वारा कुछ दिनों बाद भुगतान किये जाने को कहा गया, तो परिवादी कुछ दिनों बाद पुन: विपक्षी के यहॉं गया एवं निवेदन किया कि उसे पैसों की सख्‍त आवश्‍यकता हे, परन्‍तु विपक्षी द्वारा पुन: उससे कुछ दिनों बाद भुगतान किये जाने को कहा गया। इसी प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कई बार दौड़ाया जा चुका हे, परन्‍तु विपक्षी द्वारा परिवादी की परिपक्‍वता धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।

4.   परिवाद का नोटिस विपक्षी को भेजा गया, परन्‍तु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई उत्‍तर पत्र दिया गया। अत: दिनॉंक 06.05.2022 को विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

5.   परिवादी ने अपने साक्ष्‍य में शपथ पत्र, सहारा क्रेडिट के सर्टिफिकेट आदि की छायाप्रतियॉं दाखिल की गयी हैं।

6.   मैने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना, तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7.   परिवादी का कथानक है कि विपक्षी द्वारा उसे उत्‍प्रेरित किया गया जिससे परिवादी प्रभावित होकर दिनॉंक 31.08.2017 को कुल 44000.00 रूपये 18 माह की अवधि के लिये विपक्षी के यहॉं जमा किया, जिसकी परिपक्‍वता तिथि 28.02.2019 व परिपक्‍वता धनराशि 51172.00 रूपये रसीद संख्‍या क्रमश: 80662244906 व 80662244908 है।

8.   विपक्षी अपना व्‍यवसाय बैकिंग आधार पर चलाते है और इच्‍छुक उपभोक्‍ताओं निवेशकों से धनराशि जमा कराकर ब्‍याज देने का व्‍यवसाय करते हैं। परिवादी अपनी परिपक्‍वता तिथि पूर्ण होने पर धनराशि प्राप्‍त करने हेतु विपक्षी के पास जाकर निवेदन किया कि उसको पैसों की सख्‍त आवश्‍यकता है, परन्‍तु विपक्षी द्वारा बार बार परिवादी को दौड़ाया गया, और उसके बावजूद परिवादी को विपक्षी द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

9.   परिवादी द्वारा दाखिल साक्ष्‍य का अवलोकन करने से भी विदित है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को परिपक्‍वता धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा धनराशि का भुगतान न करके सेवा में कमी की गयी है।  

10.  उल्‍लेखनीय है कि समस्‍त कृत्‍य में परिवादी को मानसिक एवं शारीरिक व आर्थिक कष्‍ट हुआ है और समस्‍त स्थितियों को ध्‍यान में रखते हुए परिवादी को 51172.00 रूपये दिलाया जाना न्‍यायसंगत प्रतीत होता है। अत: समस्‍त साक्ष्‍यों, तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का परिवाद स्‍वीकार किये जाने योग्‍य है।

                              आदेश

11.   परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को मुबलिग 51,172.00(इक्‍यावन हजार एक सौ बहत्‍तर रूपया मात्र) परिवाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 09 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज के साथ निर्णय के 45 दिन के अन्‍दर अदा करें। परिवादी को हुए मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक कष्‍ट के लिये मुबलिग-5000.00 (पॉंच हजार रूपया मात्र) भी अदा करें। यदि उपरोक्‍त आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उपरोक्‍त सम्‍पूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज भुगतेय होगा।

 

 

  (सोनिया सिंह)     (अशोक कुमार सिंह )            (नीलकंठ सहाय)

          सदस्‍य              सदस्‍य                  अध्‍यक्ष

                            जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग,   प्रथम,

                                             लखनऊ।   

आज यह आदेश/निर्णय हस्‍ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।

                                   

   (सोनिया सिंह)     (अशोक कुमार सिंह)               (नीलकंठ सहाय)

         सदस्‍य              सदस्‍य                   अध्‍यक्ष

                            जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग,   प्रथम,

                                               लखनऊ।          

दिनॉंक 30.08.2022

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Neelkuntha Sahya]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. sonia Singh]
MEMBER
 
 
[ Ashok Kumar Singh]
MEMBER
 

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