Uttar Pradesh

Barabanki

CC/73/2022

Ram Avtar Azad - Complainant(s)

Versus

Sahara Credit Co-Op. Society Ltd. etc. - Opp.Party(s)

S.K. Bakshi & Others

18 Apr 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       29.03.2022

अंतिम सुनवाई की तिथि            10.04.2023

निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  18.04.2023

परिवाद संख्याः 73/2022

राम अवतार आजाद पुत्र स्व0 मोती लाल निवासी आवास विकास कालोनी बाराबंकी वर्तमान निवासी म0 नम्बर-सी.एच. 12/6 छोटा भरवारा गली नम्बर-12 निकट रस्तोगी ट्रेडर्स कौशलपुरी कालोनी गोमतीनगर, लखनऊ।

द्वारा-श्री मनोज कुमार जाटव, अधिवक्ता

श्री सालिकराम धीमान, अधिवक्ता

बनाम

1. शाखा प्रबंधक सहारा इण्डिया क्रेडिट कोआपरेटिव लिमिटेड पो0-प्रधान डाकघर जनपद-बाराबंकी पिन कोड 225001

2. महाप्रबंधक, सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इण्डिया भवन कपूरथला काम्प्लेक्स अलीगंज

    लखनऊ 226024

...............विपक्षीगण,

समक्षः-

माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष

माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य

माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री मनोज कुमार जाटव, अधिवक्ता

             विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं

द्वारा -श्रीमती मीना सिंह, सदस्य

निर्णय

            परिवादी ने यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व अंतगर्त धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर विपक्षीगण से विभिन्न बांड में निवेशित धनराशि मय ब्याज सहित तथा अधिवक्ता शुल्क, मानसिक व सामाजिक कष्ट की क्षतिपूर्ति  रू0 1,00,000/- दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

            परिवादी ने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि परिवादी ने शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव लिमिटेड बाराबंकी में जरिये एजेण्ट सार्टिफिकेट नं0-787003142851 एकाउण्ट होलोग्राम संख्या-17017204442 में रू0 27,585/-दिनांक 29.02.2020, सार्टिफिकेट नं0-787002926207 एकाउन्ट होलोग्राम सं0-17017203467 रू0 14,933/- दिनांक 12.01.2020, सार्टिफिकेट नं0-787002706656 एकाउन्ट होलोग्राम सं0-17017201793 रू0 33,835/- दिनांक 13.10.2019, सार्टिफिकेट नं0-715000593582 एकाउन्ट होलोग्राम सं0-992778119540 रू0 19,000/-दिनांक 14.07.2021 व सार्टिफिकेट नं0-467002679759 एकाउन्ट होलोग्राम सं0-992761849760 रू0 1,67,000/- दिनांक 21.03.2018 तथा सार्टिफिकेट नं0-467002679760 एकाउन्ट होलोग्राम सं0-992761849761 रू0 24,500/-दिनांक 31.03.2018 को जमा किया था। परिवादी विपक्षीगण का वैध उपभोक्ता है। परिपक्वता अवधि पूरी होने के उपरान्त परिवादी बार-बार विपक्षी संख्या-01 के पास भुगतान हेतु जाता रहा परन्तु विपक्षी द्वारा जमा बाण्ड का भुगतान परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर भी नहीं किया गया। परिवादी ने विपक्षी संख्या-01 व 02 को पंजीकृत डाक से दिनांक 17.12.2021 को विधिक नोटिस जरिये अधिवक्ता दी जिसका कोई उत्तर नहीं दिया। अतः परिवादी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

          परिवादी के तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 29.02.2020, 12.01.2020, 13.10.2019 व 14.07.2021 की छाया प्रति, सुपर बीबी योजना के प्रमाण पत्र दिनांकित 31.03.2018 के दो अदद  विधिक नोटिस दिनांक 17.12.2021, नोटिस प्रेषित करने की मूल रसीद एवं आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया है।

            नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 20.12.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।

             परिवादी ने शपथपत्र बतौर एकपक्षीय साक्ष्य व जमा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र तथा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है।

             परिवादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

            पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने विपक्षी की स्कीम सहारा स्पेशल के अंतर्गत खाता सं0-17017204442 से दिनांक 30.08.2018 को रू0 27,585/-, खाता सं0-17017203467 से दिनांक 12.07.2018 को रू0 14,933/-, खाता सं0-17017201793 से दिनांक 13.04.2018 को रू0 33,835/-अट्ठारह माह की अवधि के लिये जमा किया था जिसकी परिपक्वता तिथियाँ क्रमशः दिनांक 29.02.2020, दिनांक 12.01.2020 व दिनांक 13.10.2019 व परिपक्वता धनराशियाँ क्रमशः रू0 32,302/-, रू0 17,487/-व रू0 39,621/-थी। परिवादी द्वारा विपक्षी की सहारा आई सलेक्ट स्कीम के अन्तगर्त दिनांक 14.07.2018 को रू0 9,000/-जमा किया गया जिसकी परिपक्वता तिथि 14.07.2021 व परिपक्वता धनराशि रू0 25,635/-थी।

            परिवादी द्वारा सहारयन यूनिर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लि0 195 जोन 1 डी. बी. माल के सामने एम. पी. नगर भोपाल, मध्य प्रदेश की स्कीम सुपर बी बी के अंतर्गत दिनांक 31.03.2018 को रू0 1,67,000/-व रू0 24,500/- जमा किया गया था जिसके संबंध में विपक्षी संख्या-01 द्वारा सर्टिफिकेट सं0-467002679759, 467002679760 जारी किया गया है।

            परिपक्वता तिथि के उपरान्त विपक्षीगण द्वारा परिवादी को परिपक्वता धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादी द्वारा विपक्षी की सावधि योजना में आर्थिक लाभ हेतु धनराशि निवेश की गयी थी जो नियमानुसार परिपक्वता तिथि पर विपक्षीजन द्वारा वापस की जानी चाहिये थी। ऐसा न करके निश्चित रूप से विपक्षीजन द्वारा सेवा में कमी की गयी है। जिसके कारण परिवादी को मानसिक कष्ट हुआ व परिवाद दाखिल करना पड़ा। परिवादी परिपक्वता धनराशि का भुगतान ब्याज सहित तथा मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय पाने की अधिकारी है।

               परिवाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

            परिवाद संख्या-73/2022 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षीजन को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा सहारा स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत निवेशित धनराशियों की परिपक्वता धनराशियाँ रू0 32,302/-, रू0 17,487/-,रू0 39,621/-परिपक्वता तिथियाँ क्रमशः दिनांक 29.02.2020, दिनांक 12.01.2020 व दिनांक 13.10.2019 से तथा सहारा आई सलेक्ट के अन्तर्गत निवेशित धनराशि की परिपक्वता धनराशि रू0 25,635/-परिपक्वता तिथि 14.07.2021 से 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित व मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 8,000/-तथा वाद व्यय रू0 4,000/-आदेश की तिथि से 45 दिवस के अन्दर अदा करें। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में परिपक्वता धनराशि पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।

            विपक्षी संख्या-01 को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी की सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लि0 की सुपर बी बी स्कीम के अन्तर्गत निवेशित धनराशियाँ रू0 1,67,000/- व रू0 24,500/-जमा की तिथि 31.03.2018 से 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित व मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 5,000/-तथा वाद व्यय रू0 2,000/-आदेश की तिथि से 45 दिवस के अन्दर अदा करें। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में परिपक्वता धनराशि पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।

(0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)

          सदस्य                       सदस्य                अध्यक्ष

यह निर्णय आज दिनांक को आयोग  के अध्यक्ष एंव सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)

          सदस्य                       सदस्य                अध्यक्ष

 

दिनांक 18.04.2023

 

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