Uttar Pradesh

Barabanki

CC/74/2022

Kanchan Kamini - Complainant(s)

Versus

Sahara Credit Co-Op. Society Ltd. etc. - Opp.Party(s)

S.R. Dhimaan & Others

18 Apr 2023

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       29.03.2022

अंतिम सुनवाई की तिथि            10.04.2023

निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  18.04.2023

परिवाद संख्याः 74/2022

कंचन कामिनी पत्नी रामअवतार आजाद निवासी आवास विकास बाराबंकी वर्तमान पता-सी.एच. 12/6 छोटा भरवारा गली नम्बर-12 निकट रस्तोगी ट्रेडर्स कौशलपुरी कालोनी गोमतीनगर, लखनऊ।

द्वारा-श्री मनोज कुमार जाटव, अधिवक्ता

श्री सालिकराम धीमान, अधिवक्ता

 

बनाम

1. शाखा प्रबंधक सहारा इण्डिया क्रेडिट कोआपरेटिव लिमिटेड पो0-प्रधान डाकघर जनपद-बाराबंकी पिन कोड 225001

2. महाप्रबंधक, सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इण्डिया भवन कपूरथला काम्प्लेक्स अलीगंज

    लखनऊ 226024

...............विपक्षीगण,

समक्षः-

माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष

माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य

माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री मनोज कुमार जाटव, अधिवक्ता

             विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं

द्वारा -श्रीमती मीना सिंह, सदस्य

निर्णय

            परिवादिनी ने यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर विपक्षीगण से बांड  धनराशि रू0 5,500/- व रू0 32,302/-मय ब्याज सहित तथा अधिवक्ता शुल्क, मानसिक व सामाजिक कष्ट की क्षतिपूर्ति  रू0 1,00,000/- दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

            परिवादिनी ने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि परिवादिनी ने शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव लिमिटेड बाराबंकी में जरिये एजेन्ट सार्टिफिकेट नं0-467002679743 एकाउन्ट नं0-992761849744 में रू0 5,500/-दिनांक 31.03.2018 तथा सार्टिफिकेट सं0-7870031422850 एकाउन्ट नं0-17017204441 में रू0 27,585/-जमा किया था जिसकी परिपक्वता राशि रू0 32,302/-व परिपक्वता तिथि 29.02.2020 थी। परिवादिनी विपक्षीगण की वैध उपभोक्ता है। परिपक्वता अवधि पूरी होने के उपरान्त परिवादिनी बार-बार विपक्षी संख्या-01 के पास भुगतान हेतु जाती रही परन्तु विपक्षी द्वारा जमा बाण्ड का भुगतान परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर भी नहीं किया गया। परिवादिनी ने विपक्षी संख्या-01 व 02 को पंजीकृत डाक से दिनांक 17.12.2021 को विधिक नोटिस जरिये अधिवक्ता दी जिसका कोई उत्तर नहीं दिया। अतः परिवादिनी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

            परिवादिनी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड अलीगंज द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 30.08.2018 , सुपर बीबी योजना के प्रमाण पत्र दिनांकित 31.03.2018 की छाया प्रतियाँ विधिक नोटिस दिनांक 17.12.2021, नोटिस प्रेषित करने की मूल रसीद एवं आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

          नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 20.12.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।

            परिवादिनी ने शपथपत्र बतौर एकपक्षीय साक्ष्य व जमा की मूल रसीदें तथा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है।

            परिवादिनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

           पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी ने विपक्षी की स्कीम सहारा स्पेशल के अंतर्गत खाता संख्या-17017204441 से दिनांक 30.08.2018 को रू0 27,585/-अट्ठारह माह की अवधि के लिये जमा किया था। विपक्षी द्वारा प्रमाण पत्र सं0-787003142850 जारी किया गया था जिसकी परिपक्वता तिथि 29.02.2020 थी।

            परिवादिनी द्वारा सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड 195 जोन-1 डी.बी. माल के सामने एम. पी. नगर भोपाल, मध्य प्रदेश की स्कीम सुपर बी बी के अंतर्गत दिनांक 31.03.2018 को रू0 5,500/-जमा किया था जिसके संबंध में विपक्षी संख्या-01 द्वारा सार्टिफिकेट नं0-467002679743 जारी किया गया है।

            परिपक्वता तिथि के उपरान्त विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी को परिपक्वता धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादिनी द्वारा विपक्षी की सावधि योजना में आर्थिक लाभ हेतु धनराशि निवेश की गयी थी जो नियमानुसार परिपक्वता तिथि पर विपक्षीजन द्वारा वापस की जानी चाहिये थी। ऐसा न करके निश्चित रूप से विपक्षीजन द्वारा सेवा में कमी की गयी है। जिसके कारण परिवादिनी को मानसिक कष्ट हुआ व परिवाद दाखिल करना पड़ा। परिवादिनी परिपक्वता धनराशि का भुगतान ब्याज सहित तथा मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय पाने की अधिकारी है।

            परिवाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

            परिवाद संख्या-74/2022 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षीजन को निर्देशित किया जाता है परिवादी द्वारा सहारा स्पेशल स्कीम के अंतर्गत निवेशित धनराशि की परिपक्वता धनराशि रू0 32,302/-परिपक्वता दिनांक 29.11.2017 से 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित व मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 2,000/-तथा वाद व्यय रू0 1,000/-आदेश की तिथि से 45 दिवस के अन्दर अदा करें। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में परिपक्वता धनराशि पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।

            विपक्षी संख्या-01 को निर्देशित किया जाता है कि परिवादिनी द्वारा सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड की सुपर बी बी स्कीम के अंतर्गत निवेशित धनराशि रू0 5,500/-जमा की तिथि 31.03.2018 से 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित व मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 500/-तथा वाद व्यय रू0 500/-आदेश की तिथि से 45 दिवस के अन्दर अदा करें। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में परिपक्वता धनराशि पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।

(0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)

          सदस्य                       सदस्य                अध्यक्ष

यह निर्णय आज दिनांक को आयोग  के अध्यक्ष एंव सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)

          सदस्य                       सदस्य                अध्यक्ष

 

दिनांक 18.04.2023

 

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