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Dinesh Kumar filed a consumer case on 18 Apr 2023 against Sahara Credit Co-Op. Society Ltd. etc. in the Barabanki Consumer Court. The case no is CC/72/2022 and the judgment uploaded on 20 Apr 2023.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 29.03.2022
अंतिम सुनवाई की तिथि 10.04.2023
निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि 18.04.2023
परिवाद संख्याः 72/2022
दिनेश कुमार पुत्र मोती लाल निवासी शिवनगर तीर्थ हरगांव जिला-सीतापुर।
द्वारा-श्री मनोज कुमार जाटव, अधिवक्ता
श्री सालिकराम धीमान, अधिवक्ता
बनाम
1. शाखा प्रबंधक सहारा इण्डिया क्रेडिट कोआपरेटिव लिमिटेड पो0-प्रधान डाकघर जनपद-बाराबंकी पिन कोड 225001
2. महाप्रबंधक, सहारा क्रेडिट कोआपरेटिस सोसायटी लिमिटेड सहारा इण्डिया भवन कपूरथला काम्प्लेक्स अलीगंज
लखनऊ 226024
...............विपक्षीगण,
समक्षः-
माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष
माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य
उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री मनोज कुमार जाटव, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं
द्वारा -श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
निर्णय
परिवादी ने यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व अंतगर्त धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर विपक्षीगण से बांड धनराशि रू0 32,302/-मय ब्याज सहित तथा अधिवक्ता शुल्क, मानसिक व सामाजिक कष्ट की क्षतिपूर्ति रू0 1,00,000/- दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
परिवादी ने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि परिवादी ने शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव लिमिटेड बाराबंकी में जरिये एजेण्ट सार्टिफिकेट नं0-787003142848 एकाउण्ट होलोग्राम संख्या-17017204439 में रू0 27,585/- जमा किया जिसकी परिपक्वता राशि रू0 32,302/-व परिपक्वता दिनांक 29.02.2020 थी। परिवादी विपक्षीगण का वैध उपभोक्ता है। परिपक्वता अवधि पूरी होने के उपरान्त परिवादी बार-बार विपक्षी संख्या-01 के पास भुगतान हेतु जाता रहा परन्तु विपक्षी द्वारा जमा बाण्ड का भुगतान परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर भी नहीं किया गया। परिवादी ने विपक्षी संख्या-01 व 02 को पंजीकृत डाक से दिनांक 17.12.2021 को विधिक नोटिस जरिये अधिवक्ता दी जिसका कोई उत्तर नहीं दिया। अतः परिवादी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।
परिवादी के तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 30.08.2018 की छाया प्रति, विधिक नोटिस दिनांक 17.12.2021, नोटिस प्रेषित करने की मूल रसीद एवं आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया है।
नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 20.12.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।
परिवादी ने शपथपत्र बतौर एकपक्षीय साक्ष्य व जमा का मूल प्रमाण पत्र तथा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है।
परिवादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने विपक्षी की स्कीम सहारा स्पेशल के अन्तर्गत खाता संख्या-17017204439 से दिनांक 30.08.2018 को रू0 27,585/-अट्ठारह माह की अवधि के लिए जमा किया था। विपक्षी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 787003142848 जारी किया गया था जिसकी परिपक्वता तिथि 29.02.2020 व परिपक्वता राशि रू0 32,302/-थी। परिपक्वता तिथि के उपरान्त विपक्षीगण द्वारा परिवादी को परिपक्वता धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादी द्वारा विपक्षी की सावधि योजना में आर्थिक लाभ हेतु धनराशि निवेश की गयी थी जो नियमानुसार परिपक्वता तिथि पर विपक्षीजन द्वारा वापस की जानी चाहिये थी। ऐसा न करके निश्चित रूप से विपक्षीजन द्वारा सेवा में कमी की गयी है। जिसके कारण परिवादी को मानसिक कष्ट हुआ व परिवाद दाखिल करना पड़ा। परिवादी परिपक्वता धनराशि का भुगतान ब्याज सहित तथा मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय पाने की अधिकारी है।
परिवाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद संख्या-72/2022 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षीजन को निर्देशित किया जाता है विपक्षीजन परिपक्वता धनराशि रू0 32,302/-परिपक्वता दिनांक 29.02.2020 से 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित व मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 2,000/-तथा वाद व्यय रू0 1,000/-आदेश की तिथि से 45 दिवस के अन्दर अदा करें। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में परिपक्वता धनराशि पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।
(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी) (मीना सिंह) (संजय खरे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
यह निर्णय आज दिनांक को आयोग के अध्यक्ष एंव सदस्य द्वारा खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी) (मीना सिंह) (संजय खरे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
दिनांक 18.04.2023
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