Uttar Pradesh

Barabanki

CC/175/2019

Chandresh Kumar Verma - Complainant(s)

Versus

Sahara Credit Co-Op. Society Ltd. etc. - Opp.Party(s)

15 Mar 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       28.09.2019

अंतिम सुनवाई की तिथि            02.03.2023

निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  15.03..2023

 

परिवाद संख्याः 175/2019

चन्द्रेश कुमार वर्मा पुत्र बेचनलाल निवासी काशीपुरवा मजरा व पोस्ट-रामसहाय तहसील-सिरौली गौसपुर जिला-बाराबंकी।

द्वारा-श्री चन्द्रेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

बनाम

  1. सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि0 द्वारा प्रबन्धक केन्द्र/शाखा कार्यालय निकट प्रधान डाकघर बाराबंकी जिला-बाराबंकी।
  2. सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि0 पंजीकृत कार्यालय सहारा इन्डिया भवन-1 कपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज लखनऊ जिला लखनऊ द्वारा प्रबन्धक।

समक्षः-

माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष

माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य

माननीय डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री चन्द्रेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

              विपक्षीगण की ओर से-कोई नही

द्वारा- मीना सिंह, सदस्य

निर्णय

            परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी के विरूद्व धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रस्तुत कर परिवादी को विपक्षीगण से जमा धनराशि स्कीम पर देय ब्याज सहित, परिपक्वता तिथि 03.10.2017 से अठारह प्रतिशत ब्याज सहित मानसिक, शारीरिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति के रू0 50,000/-तथा वाद व्यय रू0 11,000/- दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

            परिवादी ने अपने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि परिवादी ने खाता संख्या-17014206986 दिनांक 03.10.2012 को सहारा एम0 बेनीफिट स्कीम के अंतर्गत विपक्षी संख्या-01 की शाखा केन्द्र-1801 में खोला जिसमे रू0 1,000/-मासिक किश्त जमा करना था जिसकी परिपक्वता साठ माह थी, जो अक्टूबर 2017 में पूर्ण हो चुकी है। उपरोक्त परिपक्वता धनराशि मय ब्याज के भुगतान हेतु आवेदन विपक्षी संख्या-01 के प्रस्तुत किया परन्तु विपक्षीजन ने जमा धनराशि मय ब्याज भुगतान नहीं किया। दिनांक 09.08.2019 को परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान के संबंध में विधिक नोटिस प्रेषित प्रेषित किया लेकिन विपक्षीगण द्वारा न तो नोटिस का उत्तर दिया गया और न ही आज तक परिपक्वता धनराशि का भुगतान किया गया। परिपक्वता धनराशि का भुगतान न होने के कारण परिवादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः परिवादी ने परिपक्वता धनराशि मय ब्याज, मानसिक कष्ट/क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय हेतु वर्तमान परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया है।

            परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से विधिक नोटिस दिनांक 09.08.2018, असल रजिस्ट्री रसीद, पासबुक की छायाप्रति  दाखिल किया है। परिवादी ने मूल जमा रसीद रू0 110/-दिनांक 03.10.2012, रू0 500/-दिनांक 03.10.2012, रू0 500/-दिनांक 20.10.2012, रू0 1,000/-दिनांक 22.12.2012 तथा पासबुक दाखिल किया है।

पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण द्वारा वादोत्तर दाखिल नहीं किया गया। अतः दिनांक 05.12.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।

            परिवादी द्वारा साक्ष्य शपथपत्र दाखिल की गई।

            परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी के नाम से सहारा एम. बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत रू0 500/-प्रतिमाह की दर से 60 माह के लिये दिनांक 03.10.2012 को खाता संख्या-17014206986 खोला गया। प्रस्तुत पासबुक में कुल जमा धनराशि रू0 2,000/-प्रदर्शित है। परिवादी ने रसीद सं0-080230414632 दिनांक 22.12.2012 रू0 1,000/-,रसीद संख्या-080222574279 दिनांक 20.10.2012 रू0 500/-,रसीद संख्या-080222572377 दिनांक 03.10.2012 रू0 500/- व रसीद संख्या-080222572376 दिनांक 03.10.2012 रू0 110/- जमा किया है।

           परिवादी द्वारा दिनांक 03.10.2012 को 60 माह की अवधि के लिये रू0 500/-प्रतिमाह की दर से खाता खुलवाया गया था किन्तु खाता पूर्ण रूप से संचालित किये जाने का साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि परिवादी द्वारा कुल कितनी धनराशि निवेश की गयी है। विपक्षीगण द्वारा खातें की परिपक्वता के उपरान्त जमा धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जाना चाहिये था। विपक्षीगण द्वारा समय से जमा धनराशि का भुगतान न करके सेवा में कमी की गयी है। परिवादी जमा धनराशि देय ब्याज सहित पाने का अधिकारी है।

            परिवाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

            परिवाद संख्या-175/2019 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा खाता संख्या-17014206986 में जमा की गई धनराशि की परिपक्व धनराशि, परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक छः प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करें एवं मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय रू0 1,000/-(रूपये एक हजार) का भी भुगतान पैंतालिस दिन में करें। पैतालिस दिन के अन्दर भुगतान न करने की स्थिति में परिपक्व धनराशि पर ब्याज दर नौ प्रतिशत देय होगा।

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)                       (संजय खरे)

           सदस्य                                    अध्यक्ष

यह निर्णय आज दिनांक को  आयोग  के  अध्यक्ष  एंव  सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)                       (संजय खरे)

           सदस्य                                    अध्यक्ष

दिनांक 15.03.2023

 

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