राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
सुरक्षित
अपील संख्या-1428/2015
(जिला उपभोक्ता फोरम, अलीगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-01/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2015 के विरूद्ध)
सोनी इंडिया प्रा0लि0। ........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
सचिन अग्रवाल गोपी मिल कम्पाउन्ड नियर रिलायंस टावर
व एक अन्य। ......प्रत्यर्थीगण/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री संजीव सिंह की सहयोगिनी साक्षी सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 23.03.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 01/2014 सचिन अग्रवाल बनाम मै0 महेश एजेन्सी व दो अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.04.2015 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी संख्या 3 सोनी इंडिया सर्विस सेन्टर अलीगढ़ को निर्देशित किया गया है कि परिवादी का एल.सी.डी. टी.वी. नि:शुल्क मरम्मत करें और टी.वी. ठीक न करने पर रू. 5000/- का भुगतान करें।
2. इस निर्णय व आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि जिला उपभोक्ता मंच द्वारा दिया गया निर्णय विधि विरूद्ध है। विवादित एल.सी.डी. सही काम कर रही थी जब परिवादी द्वारा क्रय की गई। वारंटी अवधि के पश्चात मरम्मत नि:शुल्क नहीं की जा सकती। संविदा के अनुसार वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात
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नि:शुल्क टी.वी. की मरम्मत के लिए परिवादी अधिकृत नहीं है, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश अपास्त होने योग्य है।
3. केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
4. परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी द्वारा एक एल.सी.डी. टी.वी. 26.08.2011 को खरीदा गया था। घर पर स्थापित करने के पश्चात पाया गया कि स्क्रीन पर पिक्चर ठीक नहीं आ रही थी। इसकी शिकायत विपक्षी संख्या 1 की एजेन्सी को मोबाइल संख्या 9997344556 एवं 05734252479 पर की गई, परन्तु किसी इंजीनियर को टी.वी. सही करने नहीं भेजा गया। दि. 27.01.2012 को टोल फ्री नम्बर पर शिकायत की गई। दि. 11.03.2012 को शिकायत करने पर इंजीनियर/कारीगर को भेजा गया। उनके द्वारा बताया गया कि टी.वी. में निर्माण संबंधी त्रुटि है। परिवादी द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि श-शपथ की गई है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि परिवादी ने वारंटी पीरियड की अवधि के दौरान कोई शिकायत नहीं की है, इसलिए टी.वी. नहीं बदला जा सकता, परन्तु एल.सी.डी. को ठीक कराने के लिए अधिकृत है, परन्तु चूंकि वारंटी अवधि के दौरान टी.वी. बदलने के लिए या अन्य अनुतोष के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात टी.वी. विक्रेता या निर्माता कंपनी नि:शुल्क मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नि:शुल्क मरम्मत केवल वारंटी अवधि के
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दौरान की जा सकती है, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय तथ्यात्मक नहीं है, तदनुसार अपास्त होने योग्य है।
आदेश
5. अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है तथा परिवाद खारिज किया जाता है।
अपीलार्थी द्वारा धारा-15 के अंतर्गत जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह) सदस्य सदस्य
निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-2