मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, एटा द्वारा परिवाद संख्या 138/98 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.01.1999 के विरूद्ध)
अपील संख्या 3324 सन 1999
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ............अपीलार्थी
बनाम
साबिर मियां . .............प्रत्यर्थी
समक्ष:-
1 मा0 श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य।
2 मा0 श्री राजकमल गुप्ता , सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री सी0के0 सेठ ।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक: 21.08.2015
श्री चन्द्रभाल श्रीवास्तव, सदस्य (न्यायिक) द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, एटा द्वारा परिवाद संख्या 138/98 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.01.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा जिला फोरम ने परिवादी के परिवाद को स्वीकार करते हुए विपक्षी को 26000.00 रू0 क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश दिया है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया कि उभय पक्षों के बीच समझौता हो गया है। उनके द्वारा समझौता पत्र दिनांक 11.3.2004 की फोटो-प्रति मय शपथपत्र के दाखिल की गयी है।
परिणामत:, यह अपील उभय पक्षों के बीच हुए सन्धिपत्र के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील उभय पक्षों के बीच हुए सन्धि-पत्र के उपबन्धों के अधीन तद्नुसार निस्तारित की जाती है।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जाए।
(चन्द्र भाल श्रीवास्तव) (राज कमल गुप्ता)
पीठा0 सदस्य (न्यायिक) सदस्य
कोर्ट-2
(S.K.Srivastav,PA)