राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-१३९१/२०१५
(जिला मंच, वाराणसी द्वारा परिवाद सं0-११/२००५ में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक ०८-०५-२००६ के विरूद्ध)
पी0पी0 इलैक्ट्रानिक्स एण्ड सर्जीकल एड्स, बी-२७/७०, अनुपम अपार्टमेण्ट्स, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी। ................... अपीलार्थी/विपक्षी सं0-२.
बनाम
१. एस0एन0 भादुड़ी पुत्र स्व0 राजेन्द्र लाल भादुड़ी निवासी बी-५/१०६, अवधगर्बी, वाराणसी २२१००१. .................... प्रत्यर्थी/परिवादी।
२. नोकिया इण्डिया प्रा0लि0, नोकिया मोबाइल फोन्स, फोर्थ फ्लोर, कॉमर्शियल नेशनल हाईवे, नं0-८, महिपालपुर, नई दिल्ली-११००३७. .................... प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-१.
३. नोकिया केयर सेण्टर, एचसीएल, इनफिनिट लि0 एट बी, ३६/५४-३८, विमल कुन्ज, उपेन्द्र नगर, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी। .................... प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-३.
समक्ष:-
१.मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य ।
२.मा0 श्री गोवर्द्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री नितिन खन्ना विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से उपस्थित:- श्री राम गोपाल विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-२ व ३ की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : २०-०९-२०१९.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला मंच, वाराणसी द्वारा परिवाद सं0-११/२००५ में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक ०८-०५-२००६ के विरूद्ध योजित की गयी है।
हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता नितिन खन्ना तथा प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम गोपाल के तर्क सुने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी सं0-२ व ३ की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
प्रश्नगत निर्णय द्वारा जिला मंच ने परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए परिवाद के विपक्षीगण को पृथक-पृथक एवं सामूहिक रूप से आदेशित किया कि वे परिवादी को आदेश एवं निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर ५०,०००/- रू० हर्जाना व २,०००/- रू० वाद व्यय अदा करें अन्यथा एक माह बाद उपरोक्त ५२,०००/- रू० की धनराशि पर ०९ प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से परिवादी विपक्षीगण से ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा।
-२-
प्रश्नगत परिवाद प्रत्यर्थी/परिवादी ने अपीलार्थी से क्रय किए गये नोकिया मोबाइल फोन में निर्माण सम्बन्धी त्रुटि बताते हुए, अपीलार्थी तथा परिवाद के विपक्षी सं0-१ व ३ के विरूद्ध योजित किया। अपीलार्थी ने स्वयं को प्रश्नगत क्रय की गई वस्तु के सम्बन्ध में डीलर बताया है। उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रश्नगत निर्णय के विरूद्ध निर्माणकर्ता कम्पनी (परिवाद के विपक्षी सं0-२) द्वारा भी अपील सं0-१७००/२००६ योजित की गई थी। उपरोक्त अपील इस आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक ३०-०७-२०१४ द्वारा कालबाधित पाते हुए निरस्त की गई। निर्माण सम्बन्धी त्रुटि के लिए डीलर उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। स्वीकृत रूप से निर्माणकर्ता कम्पनी द्वारा योजित अपील निरस्त की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0-१/परिवादी ने स्वीकार किया कि प्रस्तुत अपील भी ऐसी परिस्थिति में स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है। जिला मंच, वाराणसी द्वारा परिवाद सं0-११/२००५ में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक ०८-०५-२००६ अपीलार्थी के विरूद्ध अपास्त किया जाता है।
इस अपील का व्यय-भार उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।
पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी) (गोवर्द्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-२.