Uttar Pradesh

StateCommission

A/695/2019

Smt. Ramkumari - Complainant(s)

Versus

S.D.O. Vidyut Vitran Khand - Opp.Party(s)

A.K.Pandey

11 Feb 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/695/2019
( Date of Filing : 29 May 2019 )
(Arisen out of Order Dated 27/04/2019 in Case No. C/07/2018 of District Bareilly-II)
 
1. Smt. Ramkumari
W/O Late Rajaram Niwasi House No. R.C.57/G-102 Ramganganagar Awasiya Colony Thana Bithri Chaunpur Distt. Bareilly 243006
...........Appellant(s)
Versus
1. S.D.O. Vidyut Vitran Khand
S.D.O. Vidyut Vitran Khand Foruth Harungala unkendra Harungla Distt. Bareilly 243006
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 11 Feb 2023
Final Order / Judgement

 ( मौखिक )

‘’राष्‍ट्रीय लोक अदालत’’

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

अपील संख्‍या :695/2019

श्रीमती राम कुमारी

बनाम

एस0डी0ओ0 विद्युत वितरण खण्‍ड चतुर्थ हरूनगला व अन्‍य

दिनांक : 11-02-2023

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय

       प्रस्‍तुत अपील आज आयोजित राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता लोक अदालत-2023 के माध्‍यम से सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

       अपील पुकारी गयी।

       अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री ए0 के0 पाण्‍डेय उपस्थित। प्रत्‍यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री इसार हुसैन उपस्थित।  

       प्रस्‍तुत  अपील वर्ष 2019 से इस न्‍यायालय के सम्‍मुख लम्बित है। 

       प्रस्‍तुत अपील जिला आयोग, द्धितीय, बरेली द्वारा परिवाद संख्‍या-7/2018 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27-04-2019 के विरूद्ध यो‍जित की गयी है। 

       विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवाद इस प्रकार निस्‍तारित किया गया है

 

 

-2-

  कि प्रतिपक्षीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि परिवादिनी निर्णय के एक माह के अन्‍तर्गत बकाया विद्युत देयों के किश्‍तों में भुगतान हेतु आवेदन

  करें तो नियमानुसार किश्‍तों की सुविधा प्रदान करें। उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे। 

       पीठ द्वारा उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्‍तागण के तर्क को विस्‍तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों तथा जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्‍यक परिशीलन किया गया।

       प्रत्‍यर्थी विद्युत विभाग के विद्धान अधिवक्‍ता द्वारा एक्‍जीक्‍यूटिव इंजीनियर गौरव शुक्‍ला से प्राप्‍त दिशा-निर्देश के अनुसार पीठ को अवगत कराया गया कि वास्‍तव में अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा जिला आयोग द्वारा ऊपर उल्लिखित आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है साथ ही वर्तमान में भी लगातार अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा विद्युत देयों का भुगतान निरंतर किया जा रहा है।

       अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री ए0 के0 पाण्‍डेय का तर्क है कि उन्‍हें उपरोक्‍त तथ्‍य का संज्ञान नहीं है।

       समस्‍त तथ्‍यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम इस मत के हैं कि चूंकि अपीलार्थी एवं प्रत्‍यर्थी के मध्‍य कोई विवाद ही शेष नहीं रह गया है। अत: प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त की जाती है।

 

 

-3-

       आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

( न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार )                       ( विकास सक्‍सेना )

अध्‍यक्ष                                        सदस्‍य

प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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